फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   नशीले पदार्थ की तस्करी करने पर चार वर्ष की सजा

नशीले पदार्थ की तस्करी करने पर चार वर्ष की सजा

Sat, 14 Jul 2018 01:08 AM IST
Updated Sat, 14 Jul 2018 01:08 AM IST
विज्ञापन
नशीले पदार्थ की तस्करी करने पर चार वर्ष की सजा
मुजफ्फरनगर। एडीजे तृतीय कोर्ट ने नशीले पदार्थों को कारोबार करने वाले एक अभियुक्त को चार वर्ष के कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के अनुसार चरथावल थाने पर दरोगा सूबेदार सिंह ने 19 दिसंबर 2014 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि गश्त के दौरान रोहाना रोड से इनाम पुत्र जामू निवासी मोहल्ला छिपीयान, चरथावल को 450 ग्राम चरस समेत गिरफ्तार किया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे उमेश चंद्र की कोर्ट संख्या- 3 में हुई। एडीजीसी प्रशांत बालियान ने चार गवाह और सबूत कोर्ट में पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त इनाम को नशे का कारोबार करने का दोषी करार देते हुए धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत चार वर्ष कठोर कारावास के साथ 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियुक्त इनाम इस समय जमानत पर है। अदालत ने उसकी जमानत खारिज करते हुए जेल भेजने का आदेश दिया। साथ ही जमानत से पूर्व जेल में बीताई गई अवधि उसकी सजा में समायोजित करने का आदेश भी दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed