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पूर्व प्रधान के हत्यारे को उम्रकैद की सजा

Fri, 21 Dec 2018 12:28 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 21 Dec 2018 12:28 AM IST
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पूर्व प्रधान के हत्यारे को उम्रकैद की सजा
पूर्व प्रधान के हत्यारे को उम्रकैद
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मुजफ्फरनगर। जिला जज कोर्ट ने चुनावी रंजिश में की गई आदमपुर के पूर्व प्रधान कृष्णपाल की हत्या के जुर्म में एक हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच लाख रुपये का जुर्माना किया है, जिसमें से साढ़े चार लाख रुपये मृतक के आश्रितों को देने के आदेश दिए है।

थाना भौराकलां क्षेत्र के गांव आदमपुर में चुनावी रंजिश में पूर्व प्रधान कृष्णपाल की दूसरे पक्ष ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में मृतक के बेटे हरेंद्र कुमार पुत्र कृष्णपाल ने 19 सितंबर 2006 को थाना भौराकलां पर मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि गांव के ही शीशपाल के साथ चुनावी रंजिश चल रही थी, जिसमें आज घटना के दिन उसके पिता कृष्णपाल सुबह टहलने के लिए गए थे। टहलने के बाद भाजू नहर के पुल पर एक चाय की दुकान पर बैठे थे, तभी शीशपाल पुत्र बलजीत, हरविंद्र पुत्र शीशपाल, भूपेंद्र पुत्र धर्मपाल निवासी आदमपुर ने एक राय होकर गोली मार दी। जिससे उसके पिता कृष्णपाल की मौके पर ही मौत हो गई। इस मुकदमे की सुनवाई जिला जज एसके पचौरी की अदालत में हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष कुमार और वादी के अधिवक्ता श्यामबीर सिंह, विक्रांत मलिक ने कोर्ट में सात गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त हरविंद्र उर्फ बबलू पुत्र शीशपाल को हत्या करने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और पांच लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माने की धनराशि में से साढ़े चार लाख रुपये मृतक के आश्रितों को देने के आदेश दिए है। मुकदमें के सह अभियुक्त शीशपाल और भूपेंद्र की मौत हो चुकी है।
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