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किशोरी से गैंगरेप करने वाले पांच दोषी करार
Updated Thu, 07 Sep 2017 12:36 AM IST
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किशोरी से गैंगरेप में पांच दोषी करार
मुजफ्फरनगर। किशोरी का अपहरण कर गैंगरेप करने वाले पांच अभियुक्तों को अदालत ने दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया। सजा पर सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी।
शहर की एक कालोनी निवासी किशोरी का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप की घटना हुई थी। पीड़िता के पिता ने थाना सिविल लाइन में 19 जनवरी 2013 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसकी बेटी घर से मां के साथ दीदी के घर जा रही थी। गली में खड़े सोनू पुत्र सुक्कन ने किशोरी से एक पता पूछा और तभी सुभाष, सुनील निवासीगण तिगरी भोपा और सोनू ने किशोरी को पकड़कर बोलेरो में डाल दिया। कार में आशु पुत्र विजयपाल, नितिन पुत्र हरपाल, सुभाष पहले से बैठे हुए थे। ये लोग किशोरी को नईमंडी में एक ट्यूबवेल पर ले गए। वहां एक बंदूकधारी भी था। वहां पर उसके साथ गैंगरेप किया। घर आकर पीड़िता ने परिजनों को बताया कि उसके साथ सोनू, सुभाष उर्फ रवि पुत्र महेंद्र, सुनील निवासी तिगरी, आशु पुत्र विजयपाल, नितिन पुत्र हरपाल, प्रवीण पुत्र सुरेंद्र, सुभाष ने गैंगरेप किया। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे राजेश भारद्वाज की कोर्ट संख्या 15 में हुई। एडीजीसी चौधरी कय्यूम अली ने आठ गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए दो अभियुक्तों को नाबालिग मानते हुए उनका मुकदमा किशोर न्यायालय भेज दिया। शेष अभियुक्त सोनू, सुभाष उर्फ रवि, सुनील, प्रवीण, सुभाष को किशोरी का अपहरण कर बलात्कार करने का दोषी करार देते हुए जेल भेजा है। सजा बृहस्पतिवार को सुनाई जाएगी।
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मुजफ्फरनगर। किशोरी का अपहरण कर गैंगरेप करने वाले पांच अभियुक्तों को अदालत ने दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया। सजा पर सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी।
शहर की एक कालोनी निवासी किशोरी का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप की घटना हुई थी। पीड़िता के पिता ने थाना सिविल लाइन में 19 जनवरी 2013 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसकी बेटी घर से मां के साथ दीदी के घर जा रही थी। गली में खड़े सोनू पुत्र सुक्कन ने किशोरी से एक पता पूछा और तभी सुभाष, सुनील निवासीगण तिगरी भोपा और सोनू ने किशोरी को पकड़कर बोलेरो में डाल दिया। कार में आशु पुत्र विजयपाल, नितिन पुत्र हरपाल, सुभाष पहले से बैठे हुए थे। ये लोग किशोरी को नईमंडी में एक ट्यूबवेल पर ले गए। वहां एक बंदूकधारी भी था। वहां पर उसके साथ गैंगरेप किया। घर आकर पीड़िता ने परिजनों को बताया कि उसके साथ सोनू, सुभाष उर्फ रवि पुत्र महेंद्र, सुनील निवासी तिगरी, आशु पुत्र विजयपाल, नितिन पुत्र हरपाल, प्रवीण पुत्र सुरेंद्र, सुभाष ने गैंगरेप किया। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे राजेश भारद्वाज की कोर्ट संख्या 15 में हुई। एडीजीसी चौधरी कय्यूम अली ने आठ गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए दो अभियुक्तों को नाबालिग मानते हुए उनका मुकदमा किशोर न्यायालय भेज दिया। शेष अभियुक्त सोनू, सुभाष उर्फ रवि, सुनील, प्रवीण, सुभाष को किशोरी का अपहरण कर बलात्कार करने का दोषी करार देते हुए जेल भेजा है। सजा बृहस्पतिवार को सुनाई जाएगी।