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हत्या के प्रयास में आठ को सात वर्ष की सजा
Updated Sun, 06 Aug 2017 01:55 AM IST
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आठ हमलावरों को सात वर्ष की सजा
मुजफ्फरनगर। अदालत ने मस्जिद की दीवार तोड़ने के विवाद में जानलेवा हमले की घटना में आठ लोगों सात-सात वर्ष के कारावास और चार-चार हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
भोपा थाना क्षेत्र के गांव रुड़कली में वर्ष 2009 में 18 मार्च को यह घटना हुई थी। गांव के अब्दुल ने नौ लोगों जाफर, राशिद, वली, अमजद, फैय्याज, अरशद, अय्यूब, शकील, जालू के खिलाफ हत्या के प्रयास का नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि गांव में पुरानी मजिस्द की दीवार को उक्त लोग तोड़ रहे थे, जिसका विरोध करने पर उक्त लोगों ने एक राय होकर धारदार हथियारों से हमला किया और फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से पांच लोग शमशाद, मेहताब, जाबिद, जहीर और परवेज घायल हो गए थे। यह मुकदमा एडीजे राजेश भारद्वाज की कोर्ट संख्या 15 में सुना गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कय्यूम अली ने कोर्ट में नौ गवाह और साक्ष्य पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए शुक्रवार को उक्त नौ लोगों को दोषी करार कर जेल भेज दिया था। शनिवार को कोर्ट ने आठ लोग जाफर, राशिद, वली, फैय्याज, अरशद, अय्यूब, शकील, जालू को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और चार-चार हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई। नौंवे दोषी अमजद के अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र देकर उसे नाबालिग बताए जाने पर इस पर सुनवाई आठ अगस्त को होगी।
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मुजफ्फरनगर। अदालत ने मस्जिद की दीवार तोड़ने के विवाद में जानलेवा हमले की घटना में आठ लोगों सात-सात वर्ष के कारावास और चार-चार हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
भोपा थाना क्षेत्र के गांव रुड़कली में वर्ष 2009 में 18 मार्च को यह घटना हुई थी। गांव के अब्दुल ने नौ लोगों जाफर, राशिद, वली, अमजद, फैय्याज, अरशद, अय्यूब, शकील, जालू के खिलाफ हत्या के प्रयास का नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि गांव में पुरानी मजिस्द की दीवार को उक्त लोग तोड़ रहे थे, जिसका विरोध करने पर उक्त लोगों ने एक राय होकर धारदार हथियारों से हमला किया और फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से पांच लोग शमशाद, मेहताब, जाबिद, जहीर और परवेज घायल हो गए थे। यह मुकदमा एडीजे राजेश भारद्वाज की कोर्ट संख्या 15 में सुना गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कय्यूम अली ने कोर्ट में नौ गवाह और साक्ष्य पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए शुक्रवार को उक्त नौ लोगों को दोषी करार कर जेल भेज दिया था। शनिवार को कोर्ट ने आठ लोग जाफर, राशिद, वली, फैय्याज, अरशद, अय्यूब, शकील, जालू को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और चार-चार हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई। नौंवे दोषी अमजद के अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र देकर उसे नाबालिग बताए जाने पर इस पर सुनवाई आठ अगस्त को होगी।
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