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गो-तस्कर को दो साल की सजा

Thu, 18 Mar 2021 11:49 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 18 Mar 2021 11:49 PM IST
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Cow-smuggler sentenced to two years in Muzaffarnagar
मुजफ्फरनगर। गो-तस्करी के साथ ही गैंगेस्टर एक्ट के तहत गो-तस्कर को दो साल कैद की सजा सुनाई गई है। स्पेशल गैंगेस्टर कोर्ट ने दोषी को पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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खतौली कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2019 में कोतवाली क्षेत्र में हुईं लगातार गोकशी की घटनाओं में गो-तस्कर गाजियाबाद जनपद के मुरादनगर क्षेत्र के मोहल्ला व्यापारियान निवासी शहजाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद उसे गैंगेस्टर एक्ट के तहत भी निरुद्ध किया गया था। मामले की सुनवाई स्पेशल गैंगेस्टर कोर्ट संख्या-पांच में हुई। सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपी शहजाद के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य पेश किए गए। इनके आधार पर कोर्ट ने बृहस्पतिवार को शहजाद को दोषी करार दिया। अभियुक्त को दो साल कैद के साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है।
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