{"_id":"62f4fbc4149cd97cab7037dc","slug":"court-sentenced-two-accused-to-life-imprisonment-in-the-murder-case-of-sadiq-murder-in-muzaffarnagar","type":"story","status":"publish","title_hn":"सादिक हत्याकांड: अदालत ने दो अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, खौफनाक था मामला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सादिक हत्याकांड: अदालत ने दो अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, खौफनाक था मामला
Thu, 11 Aug 2022 06:23 PM IST
कपिल kapil
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
Published by: कपिल kapil
Updated Thu, 11 Aug 2022 06:23 PM IST
सार
अदालत ने सादिक हत्याकांड में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बताया गया कि प्रेम-प्रसंग में सादिक की हत्या की गई थी।
विज्ञापन
अदालत।
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
झूठी आन की खातिर अंजाम दिए गए खतौली के सादिक हत्याकांड़ में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मुजफ्फरनगर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के पीठासीन अधिकारी जय सिंह पुंडीर ने फैसला सुनाया।
विज्ञापन
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा, सहायक शासकीय अधिवक्ता मनोज ठाकुर और सहायक शासकीय अधिवक्ता आशीष त्यागी ने बताया कि खतौली के मोहल्ला इस्लामाबाद निवासी सादिक फर्नीचर की दुकान पर काम सीख रहा था। चार जनवरी 2013 की रात वह संदिग्ध हालत में गायब हो गया। परिजनों और पुलिस ने तलाश की तो शव घर से कुछ दूर बाग में पड़ा मिला था।
विज्ञापन
मृतक के पिता मोमीन ने मोहल्ले के ही शाहिद, वासिद और आस मोहम्मद के खिलाफ हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित पक्ष का कहना था कि मृतक का प्रेम-प्रसंग अभियुक्त शाहिद की बेटी के साथ चल रहा था, इसी से नाराज होकर सादिक की जूते के फीते से फांसी लगाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई एडीजे प्रथम ने की।
विज्ञापन
यह भी पढ़ें: परिवार पर टूटा गमों का पहाड़: बाइक से ससुराल जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, मचा कोहराम
वहीं बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी बनाया गया आस मोहम्मद नाबालिग है। अदालत ने उसकी पत्रावली अलग कर दी। हत्या की वारदात में अभियुक्त शाहिद और वासिद को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 201 में दोनों अभियुक्तों को पांच-पांच साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।