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यूपी: मुजफ्फरनगर में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म में दो अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई 20-20 साल की सजा

Thu, 12 May 2022 04:18 PM IST
Dimple Sirohi अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 12 May 2022 04:18 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में साल 2015 में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो अभियुक्तों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई है।

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Court sentenced 20 years imprisonment to two accused in gang rape of a teenager in Muzaffarnagar
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में छपार थाना क्षेत्र के गांव में सात साल पहले किशोरी को तमंचे से डरा धमकाकर सामूहिक दुष्कर्म के प्रकरण दो अभियुक्तों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक आरती फौजदार ने फैसला सुनाया। 

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सहायक शासकीय अधिवक्ता कुलदीप पुंडीर, विक्रांत राठी और प्रदीप बालियान ने बताया कि 30 जुलाई 2015 की रात किशोरी के पिता, भाई और चाचा खेत पर पानी चलाने गए थे। किशोरी अपनी मां के साथ घर पर अकेली थी।
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इसी दौरान गांव के ही जमशेद और अय्याज घर में घुसे और मां-बेटी के साथ मारपीट की। किशोरी को कमरे में ले जाकर दोनों ने दुष्कर्म किया और धमकी देते हुए फरार हो गए। पीडि़त परिवार ने दिन निकलने पर दोनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया।


प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या-1 आरती फौजदार ने की। बृहस्पतिवार को दोनों अभियुक्तों को धारा 376डी में 20-20 साल की सजा 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्तों को दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 452 में पांच-पांच साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। अभियुक्तों पर लगाए गए अर्थदंड 80 हजार की धनराशि पीडि़ता को क्षतिपूर्ति के तौर पर दी जाएगी।

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