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Muzaffarnagar News: कांवड़ियों को टक्कर मारने के मामले में चालक दोषमुक्त
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मुजफ्फरनगर। सात साल पहले कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली-देहरादून हाईवे पर छपार के निकट हुए हादसे में आरोपी पिकअप चालक को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 2 के पीठासीन अधिकारी दर्शन लाल भटनागर ने फैसला सुनाया। कांवड़ यात्रा के दौरान 30 जुलाई 2019 हाईवे पर छपार थाना क्षेत्र में हादसा हुआ था। कांवड़िये मुख्य मार्ग पर आराम कर रहे थे। इस बीच पिकअप तेजी से आई और कांवड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में कांवड़ यात्री आशु चौहान और अरुण चौहान घायल हो गए थे।
वादी अंकित चौहान की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपी पानीपत के पल्हेड़ी गांव निवासी चालक सतीश के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-2 में हुई।
अदालत में अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित नहीं कर सका। गवाहों ने भी अभियोजन के आरोपों का समर्थन नहीं किया। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद आरोपी चालक सतीश को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है।
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वादी अंकित चौहान की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपी पानीपत के पल्हेड़ी गांव निवासी चालक सतीश के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-2 में हुई।
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अदालत में अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित नहीं कर सका। गवाहों ने भी अभियोजन के आरोपों का समर्थन नहीं किया। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद आरोपी चालक सतीश को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है।
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