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चर्चित मुनादी प्रकरण: गवाहों ने अदालत जाने से किया इनकार, राजबीर प्रधान और काला को जमानत

Mon, 30 May 2022 09:40 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Mon, 30 May 2022 09:40 PM IST
सार

चर्चित मुनादी प्रकरण में गवाहों ने अदालत में गवाही देने से इनकार कर दिया। वहीं कोर्ट ने आरोपी राजबीर त्यागी और काला की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है।

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Court approves bail of Rajbir Pradhan and Kala in Munadi case in Muzaffarnagar
आरोपी गिरफ्तार। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मुजफ्फरनगर में चरथावल क्षेत्र के पावटी खुर्द गांव के चर्चित मुनादी प्रकरण में अदालत ने आरोपी राजबीर त्यागी और काला की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है। पुलिस विवेचना में ही गवाहों ने अदालत में गवाही से इनकार कर दिया। बचाव पक्ष ने विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) जमशेद अली की कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।

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पिछले महीने नौ मई को सोशल मीडिया पर पावटी खुर्द में मुनादी का वीडियो वायरल हुआ था। मुनादी कर रहे कुंवरपाल उर्फ काला ने राजबीर प्रधान का नाम लेकर अनुसूचित जाति के लोागों को खेतों में नहीं घुसने की बात कही थी। मामला गूंजा तो पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। बचाव पक्ष की ओर से विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) जमशेद अली की कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया। 
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विवेचक ने विवेचना में लिखा है कि गवाहों ने अदालत में बयान देने की बात से इनकार किया है। बचाव पक्ष ने एसीजेएम द्वितीय की कोर्ट में चल रहे 23 साल पुराने मुकदमे का भी हवाला दिया है, जिसमें गवाह अदालत नहीं पहुंचे। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद अदालत ने राजबीर प्रधान और काला की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।

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