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पुलिस पर हमले के दोषी को 22 माह की सजा
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पुलिस टीम पर हमले के दोषी को 22 माह की सजा
मुजफ्फरनगर। शहर के मीनाक्षी चौक पर करीब तीन साल पूर्व चेकिंग कर रही पुलिस टीम पर फायरिंग करने के मामले में एडीजे-15 कोर्ट ने अभियुक्त को 22 माह 15 दिन की सजा सुनाई है।
शहर कोतवाली पुलिस एक जनवरी 2018 को मीनाक्षी चौक पर वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार तीन युवकों को रोकने का प्रयास किया गया, तो एक आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी। इस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने के आरोपी हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि उसके दो साथी फरार हो गए थे। पुलिस ने हिमांशु के पास से पिस्टल व चोरी की बाइक भी बरामद करते हुए उसे जेल भेज दिया था। सेशन सुपुर्द होने के बाद मामले की सुनवाई एडीजे-15 राकेश कुमार गौतम की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी कुलदीप पुंडीर ने आरोपी के खिलाफ पुख्ता सुबूत व गवाह पेश किया। इनके आधार पर न्यायाधीश राकेश कुमार गौतम ने हिमांशु को पुलिस टीम पर जानलेवा हमले में दोषी करार दिया। शनिवार को न्यायाधीश ने हिमांशु को 22 माह 15 दिन की सजा सुनाई है।
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मुजफ्फरनगर। शहर के मीनाक्षी चौक पर करीब तीन साल पूर्व चेकिंग कर रही पुलिस टीम पर फायरिंग करने के मामले में एडीजे-15 कोर्ट ने अभियुक्त को 22 माह 15 दिन की सजा सुनाई है।
शहर कोतवाली पुलिस एक जनवरी 2018 को मीनाक्षी चौक पर वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार तीन युवकों को रोकने का प्रयास किया गया, तो एक आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी। इस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने के आरोपी हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि उसके दो साथी फरार हो गए थे। पुलिस ने हिमांशु के पास से पिस्टल व चोरी की बाइक भी बरामद करते हुए उसे जेल भेज दिया था। सेशन सुपुर्द होने के बाद मामले की सुनवाई एडीजे-15 राकेश कुमार गौतम की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी कुलदीप पुंडीर ने आरोपी के खिलाफ पुख्ता सुबूत व गवाह पेश किया। इनके आधार पर न्यायाधीश राकेश कुमार गौतम ने हिमांशु को पुलिस टीम पर जानलेवा हमले में दोषी करार दिया। शनिवार को न्यायाधीश ने हिमांशु को 22 माह 15 दिन की सजा सुनाई है।
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