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Muzaffarnagar News: फर्जी बैनामा बैंक में रखकर लिया 24 लाख का लोन
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बैंक प्रबंधक ने दो महिलाओं सहित चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई
संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। मकान का फर्जी बैनामा बैंक के पास बंधक रखकर 24 लाख का लोन ले लिया गया। किस्त जमा न कर बैंक ने मकान की नीलामी प्रकिया शुरू की तो एक दंपती ने मकान का बैनामा अपने पास होना बताते हुए प्रक्रिया को रुकवा दिया। इस पर बैंक प्रबंधक ने लोन लेने वाले आरोपी सहित चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया हैं।
प्रकाश चौक स्थित यूको बैंक के शाखा प्रबंधक शिव अग्रवाल ने कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइन थाने में दक्षिणी सिविल लाइन निवासी प्रतीक राज व उसकी मां अनिता राज और केशवपुरी निवासी सुधीर कुमार व उसकी पत्नी उर्मी भगत के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया हैं। इसमें बताया कि प्रतीक राज ने मोरगेज लोन स्कीम के तहत अपनी मां अनिता राज की संपत्ति बैंक में बंधक कराई थी। बैनामा असल बताते हुए बंधक कराया था। मार्च 2017 में लोन स्वीकृत किया था। 2019 में खाता एनपीए हो गया।
वर्ष 2002 में लोन अदा न करने पर संपत्ति नीलामी की कार्रवाई शुरू की गई। इसी दौरान सुधीर व उनकी पत्नी ने बीच में आकर संपत्ति का असली बैनामा दिखाया तो यह कार्रवाई रोकनी पड़ी। बैंक में रखे बैनामा की जांच कराई तो उसे फर्जी पाया गया। आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर लोन के 24 लाख और ब्याज का बैंक को नुकसान पहुंचाया है। बैंक की रकम हड़प ली गई है। सिविल लाइन थाना प्रभारी अजय श्रोत्रिय ने बताया कि कोर्ट के आदेश का पालन कर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। मकान का फर्जी बैनामा बैंक के पास बंधक रखकर 24 लाख का लोन ले लिया गया। किस्त जमा न कर बैंक ने मकान की नीलामी प्रकिया शुरू की तो एक दंपती ने मकान का बैनामा अपने पास होना बताते हुए प्रक्रिया को रुकवा दिया। इस पर बैंक प्रबंधक ने लोन लेने वाले आरोपी सहित चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया हैं।
प्रकाश चौक स्थित यूको बैंक के शाखा प्रबंधक शिव अग्रवाल ने कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइन थाने में दक्षिणी सिविल लाइन निवासी प्रतीक राज व उसकी मां अनिता राज और केशवपुरी निवासी सुधीर कुमार व उसकी पत्नी उर्मी भगत के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया हैं। इसमें बताया कि प्रतीक राज ने मोरगेज लोन स्कीम के तहत अपनी मां अनिता राज की संपत्ति बैंक में बंधक कराई थी। बैनामा असल बताते हुए बंधक कराया था। मार्च 2017 में लोन स्वीकृत किया था। 2019 में खाता एनपीए हो गया।
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वर्ष 2002 में लोन अदा न करने पर संपत्ति नीलामी की कार्रवाई शुरू की गई। इसी दौरान सुधीर व उनकी पत्नी ने बीच में आकर संपत्ति का असली बैनामा दिखाया तो यह कार्रवाई रोकनी पड़ी। बैंक में रखे बैनामा की जांच कराई तो उसे फर्जी पाया गया। आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर लोन के 24 लाख और ब्याज का बैंक को नुकसान पहुंचाया है। बैंक की रकम हड़प ली गई है। सिविल लाइन थाना प्रभारी अजय श्रोत्रिय ने बताया कि कोर्ट के आदेश का पालन कर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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