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कोर्ट में पेश नहीं हुए भाजपा विधायक विक्रम सैनी
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कवाल कांड में भड़काऊ भाषण देने का मामला
मुजफ्फरनगर। कवाल कांड में भड़काऊ भाषण देने के मुकदमे के आरोपी खतौली के भाजपा विधायक विक्रम सैनी कोर्ट में पेश नहीं हुए। स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से उनके खिलाफ करीब दो माह से गैरजमानती वारंट जारी है। अदालत ने अब उन्हें 18 फरवरी तक कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।
खतौली विधायक विक्रम सैनी पर कवाल कांड में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। कवाल कांड में 29 अगस्त 2013 को कवाल गांव में भीड़ ने आगजनी और तोड़फोड़ की थी। पुलिस की ओर से जानसठ कोतवाली पर विक्रम सैनी समेत करीब बीस लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें विधायक विक्रम सैनी पर भड़काऊ भाषण देकर भीड़ को उकसाने का आरोप है। शासन के आदेश पर विवेचना पूर्ण कर पुलिस ने कोर्ट में विधायक के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी। इस मुकदमे की सुनवाई अब यहां स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। दो माह पहले विधायक इस मुकदमे में निर्धारित तिथि को कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, जिस पर अदालत ने उनके गैर जमानती वारंट जारी किए थे, जो लगातार जारी है। इस मुकदमे में विधायक को बुधवार को अदालत में पेश होना था, मगर वो पेश नहीं हुए। एडीजीसी ललित भारद्वाज ने बताया कि कोर्ट ने इस संबंध में अब 18 फरवरी की तारीख लगाई है।
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मुजफ्फरनगर। कवाल कांड में भड़काऊ भाषण देने के मुकदमे के आरोपी खतौली के भाजपा विधायक विक्रम सैनी कोर्ट में पेश नहीं हुए। स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से उनके खिलाफ करीब दो माह से गैरजमानती वारंट जारी है। अदालत ने अब उन्हें 18 फरवरी तक कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।
खतौली विधायक विक्रम सैनी पर कवाल कांड में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। कवाल कांड में 29 अगस्त 2013 को कवाल गांव में भीड़ ने आगजनी और तोड़फोड़ की थी। पुलिस की ओर से जानसठ कोतवाली पर विक्रम सैनी समेत करीब बीस लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें विधायक विक्रम सैनी पर भड़काऊ भाषण देकर भीड़ को उकसाने का आरोप है। शासन के आदेश पर विवेचना पूर्ण कर पुलिस ने कोर्ट में विधायक के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी। इस मुकदमे की सुनवाई अब यहां स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। दो माह पहले विधायक इस मुकदमे में निर्धारित तिथि को कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, जिस पर अदालत ने उनके गैर जमानती वारंट जारी किए थे, जो लगातार जारी है। इस मुकदमे में विधायक को बुधवार को अदालत में पेश होना था, मगर वो पेश नहीं हुए। एडीजीसी ललित भारद्वाज ने बताया कि कोर्ट ने इस संबंध में अब 18 फरवरी की तारीख लगाई है।
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