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मुजफ्फरनगर: राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ मुकदमे की फाइल बंद
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Sanjay singh, fule photo
- फोटो : Amar ujala
- पुलिस ने साक्ष्यों के अभाव में लगा दी थी फाइनल रिपोर्ट
- पुलिस की अंतिम आख्या पर आपत्ति के लिए नहीं पहुंचा वादी
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ तीन साल पुराने मुकदमे की फाइल बंद हो गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज कुमार जाटव ने पुलिस की अंतिम आख्या रिपोर्ट को स्वीकृत कर लिया। अंतिम आख्या पर आपत्ति के लिए वादी अदालत नहीं पहुंचा।
सांसद संजय सिंह ने 12 अगस्त 2020 को दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत की थी। शहर के अहाता औलिया निवासी सामाजिक कार्यकर्ता गौरव अग्रवाल ने संजय सिंह के खिलाफ शहर कोतवाली में 13 अगस्त 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था। वादी का कहना था कि संजय सिंह ने बयान दिया कि प्रदेश में लोगों को चुन-चुन कर मारा जा रहा है। ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। भाजपा के 58 विधायक ब्राह्मण है और उनमें गुस्सा है। प्रदेश में केवल ठाकुरों का काम हो रहा है। राजभर, कुर्मी, यादव, सोनकर, निषाद, तेली और नाई सरकार से नाराज है।
वादी का कहना था कि संजय सिंह का बयान आपत्तिजनक है। शहर कोतवाली पुलिस ने मामले की विवेचना की थी। साक्ष्य के अभाव में पुलिस ने कोर्ट में क्लोजिंग रिपोर्ट लगा दी थी। वादी आपत्ति दाखिल करने नहीं पहुंचा, जिससे अदालत ने मुकदमे की फाइल बंद कर दी है।
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- पुलिस की अंतिम आख्या पर आपत्ति के लिए नहीं पहुंचा वादी
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ तीन साल पुराने मुकदमे की फाइल बंद हो गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज कुमार जाटव ने पुलिस की अंतिम आख्या रिपोर्ट को स्वीकृत कर लिया। अंतिम आख्या पर आपत्ति के लिए वादी अदालत नहीं पहुंचा।
सांसद संजय सिंह ने 12 अगस्त 2020 को दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत की थी। शहर के अहाता औलिया निवासी सामाजिक कार्यकर्ता गौरव अग्रवाल ने संजय सिंह के खिलाफ शहर कोतवाली में 13 अगस्त 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था। वादी का कहना था कि संजय सिंह ने बयान दिया कि प्रदेश में लोगों को चुन-चुन कर मारा जा रहा है। ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। भाजपा के 58 विधायक ब्राह्मण है और उनमें गुस्सा है। प्रदेश में केवल ठाकुरों का काम हो रहा है। राजभर, कुर्मी, यादव, सोनकर, निषाद, तेली और नाई सरकार से नाराज है।
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वादी का कहना था कि संजय सिंह का बयान आपत्तिजनक है। शहर कोतवाली पुलिस ने मामले की विवेचना की थी। साक्ष्य के अभाव में पुलिस ने कोर्ट में क्लोजिंग रिपोर्ट लगा दी थी। वादी आपत्ति दाखिल करने नहीं पहुंचा, जिससे अदालत ने मुकदमे की फाइल बंद कर दी है।
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