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Muzaffarnagar News: नकली नोटों की बरामदगी के आरोपियों की जमानत खारिज
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बुलंदशहर और दिल्ली के ध्यानार्थ
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। पुलिस ने नकली नोटों की बरामदगी के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता परमेंद्र सिंह ने बताया मीरापुर थाना क्षेत्र का मामला है। 28 फरवरी को पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार में दो आरोपियों को नकली नोट बरामद किए थ। मामले में पुलिस ने जैतपुर गड्ढा थाना मदनपुरा खादर दिल्ली एवं हॉल निवासी मोहल्ला सराये काजी थाना कोतवाली नगर जिला बुलंदशहर के आरिफ और इस्लाम को गिरफ्तार किया था। दोनों के कब्जे से 200 रुपये के 17 नकली नोट बरामद हुए थे।
अपर सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर सात के पीठासीन अधिकारी शंकित सिंह ने बचाव पक्ष की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। अभियोजन पक्ष ने विरोध किया। पीठासीन अधिकारी ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। पुलिस ने नकली नोटों की बरामदगी के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता परमेंद्र सिंह ने बताया मीरापुर थाना क्षेत्र का मामला है। 28 फरवरी को पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार में दो आरोपियों को नकली नोट बरामद किए थ। मामले में पुलिस ने जैतपुर गड्ढा थाना मदनपुरा खादर दिल्ली एवं हॉल निवासी मोहल्ला सराये काजी थाना कोतवाली नगर जिला बुलंदशहर के आरिफ और इस्लाम को गिरफ्तार किया था। दोनों के कब्जे से 200 रुपये के 17 नकली नोट बरामद हुए थे।
अपर सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर सात के पीठासीन अधिकारी शंकित सिंह ने बचाव पक्ष की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। अभियोजन पक्ष ने विरोध किया। पीठासीन अधिकारी ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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