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Muzaffarnagar News: 500 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में जमानत निरस्त

Thu, 21 May 2026 11:27 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 21 May 2026 11:27 PM IST
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Bail Cancelled in 500 Crore Fraud Case
- आरोपी का कृत्य सुनियोजित आर्थिक अपराध का संकेत : अदालत
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संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। अदालत ने जैविक खाद के प्लांट लगाने का झांसा देकर 24 लोगों से करीब 500 रुपये ठगने के मामले में आरोपी हाजी इकराम की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 के पीठासीन अधिकारी विष्णु चंद्र वैश्य ने सुनवाई की। अदालत ने आदेश में कहा कि मामला आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है और आरोपी का कृत्य सुनियोजित आर्थिक अपराध का संकेत देता है।
25 फरवरी वर्ष 2025 में थाना सिविल लाइंस में शहर के इंद्रा कॉलोनी निवासी राज कुमार एवं नितिन सैनी सहित 24 लोगों ने सहारनपुर जिले के मांझीपुर निवासी आवेदक हाजी इकराम सहित तीन आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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हाजी इकराम सहारनपुर में स्टेप फार्मिंग इंडिया प्रा. लि. के सीएमडी है। उक्त कंपनी के प्रमोटर उत्तराखंड के ढंढेरा निवासी जुनैद अंसारी और सहारनपुर के गंगोह के खालिद अंसारी बताए गए है।
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आरोपियों ने जैविक भारत मिशन पर काम करने के लोगाें में प्रलोभन दिया गया। बेरोजगारों को कंपनी से जुड़कर केचुआ खाद बनाने का झांसा दिया गया। भोले भाले लागों को प्लांट लगाकर मुनाफा कमाने के सब्ज बाग दिखाए। विश्वास कर पीड़ित लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई निवेश कर दी। लेकिन बाद में शिकायतकर्ताओं से रकम वापस भेजनी बंद कर दी। इस कृत्य से करीब 500 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप है।

पुलिस ने आरोपी इकराम को पुलिस ने सवा साल बाद 26 मार्च को गिरफ्तार कर चालान किया था। बचाव पक्ष की ओर से जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद पीठासीन अधिकारी ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी।
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