फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Bail applications of five accused in urea black marketing case rejected

Muzaffarnagar News: यूरिया की कालाबाजारी में पांच आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त

Wed, 08 Jul 2026 12:58 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 08 Jul 2026 12:58 AM IST
विज्ञापन
Bail applications of five accused in urea black marketing case rejected
अदालत से :
विज्ञापन

- हरियाणा के यमुनानगर के सतेंद्र राणा ने दाखिल की थी अग्रिम जमानत अर्जी

अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। यूरिया खाद की कालाबाजारी के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष कोर्ट ईसी एक्ट) कोर्ट संख्या-4 के पीठासीन अधिकारी अनुराग पंवार ने पांच आरोपियों की जमानत अर्जियों को निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि भारी मात्रा में यूरिया के बैग की बरामदगी गंभीर मामला है। अवैध धन कमाने के उद्देश्य से कालाबाजारी की गई है।
भोपा थाने के भोकरहेड़ी निवासी प्रियांशु उर्फ रोहन और सौरभ उर्फ हिमांशु, हरियाणा के यमुनानगर के सदर थाना निवासी राहिल राणा, भोपा थाने के मजलिसपुर तोफिर निवासी सूर्य प्रताप सिंह की जमानत याचिकाओं पर अदालत ने सुनवाई की। इसके अलावा हरियाणा के यमुनानगर निवासी सतेंद्र राणा की अग्रिम सुनवाई पर बहस हुई। पांचों आरोपियों की जमानत को नामंजूर कर दिया। विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) ने जमानत का विरोध किया।
विज्ञापन

--
यह था मामला
एक जून को जानसठ पुलिस ने कवाल पुल के नीचे चेकिंग के दौरान कालाबाजारी के लिए लाए जा रहे किसानों के अनुदानित यूरिया के 456 बैग सहित आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सभी बैगों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना अंकित था। आरोप है कि गिरोह दुकानदारों से कम कीमत पर यूरिया खरीदकर फर्जी बिलों के माध्यम से हरियाणा में अधिक कीमत पर बेचते थे। इस मामले में चार दिन पूर्व देवबंद थाना क्षेत्र के चौंदाहेड़ी निवासी रियासत, सहारनपुर के थाना नांगल के गांव पडौली रोड निवासी तनवीर तेली, सुंदर देव कपिल और हरिद्वार के थाना खानपुर के गांव काहाने वाली राय सिंह निवासी संजय की जमानत खारिज की जा चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed