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Muzaffarnagar News: संजीव जीवा गिरोह के चार सदस्यों की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 27 Apr 2023 04:34 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Apr 2023 04:34 PM IST
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Bail application of four members of Sanjeev Jeeva gang rejected
पूर्व सभासद सहित चार सदस्यों को पुलिस ने चार दिन पहले किया था गिरफ्तार
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अमर उजाला ब्यूरो

मुजफ्फरनगर। गैंगस्टर में गिरफ्तार किए गए कुख्यात संजीव जीवा गिरोह के चार सदस्यों की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। अपर सत्र न्यायालय संख्या-पांच के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार जमानत अर्जी पर सुनवाई की।

पुलिस ने मंगलवार को जीवा गिरोह के सदस्य पूर्व सभासद पंचमुखी निवासी प्रवीण मित्तल उर्फ पीटर, अग्रसेन विहार निवासी शुभम बंसल, सचिन अग्रवाल और अमित माहेश्वरी को गैंगस्टर के मुकदमे में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से अपर सत्र न्यायालय संख्या पांच (गैंगस्टर कोर्ट) में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनकर अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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ये है मामला

शहर के संजय मार्ग पटेल नगर निवासी मनीष गुप्ता ने मंडी कोतवाली में 21 मई 2022 को जान से मारने की धमकी, हत्या कराने की धमकी देकर दबाव बनाते हुए अलग अलग समय पर जमीन, दुकान, वाहन, नगदी हडपने के साथ ही झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था। सचिन अग्रवाल, अमित गोयल उर्फ अमित बोना, संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा, शुभम बंसल, शैंकी मित्तल, प्रवीण मित्तल उर्फ पीटर, अनुराधा माहेश्वरी और संजीव जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी के खिलाफ यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले की जांच कर सहारनपुर क्राइम ब्रांच ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। आरोपी जमानत पर चल रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। चार आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, जबकि शैंकी ने खुद ही सरेंडर कर दिया था।
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