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पराली जलाई तो होगी कार्रवाई : एसडीएम
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पराली जलाई तो होगी कार्रवाई : एसडीएम
देवबंद। एसडीएम राकेश कुमार सिंह ने मंगलवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों व ग्राम प्रधानों की बैठक ली। जिसमें पराली नहीं जलाने के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए।
एसडीएम राकेश कुमार सिंह ने कहा फसल अपशिष्ट जलाना दंडनीय अपराध है। यदि कोई पराली जलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। एसडीएम ने विभिन्न अधिकारियों को किसानों के बीच जाकर फसल अवशेष (पराली) नहीं जलाने के संबंध में जागरूक करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने गन्ना विभाग के अधिकारियों से कहा कि वह गन्ना पर्ची के माध्यम से इसके लिए प्रचार प्रसार करने को निर्देशित करें। ग्राम प्रधानों, विकास विभाग और पंचायत विभाग के अधिकारियों से कहा वह गांवों में वाल पेंटिंग के माध्यम से लोगों को पराली जलाने से होने वाले दुष्प्रभावों से अवगत कराएं। कर्मचारी फसल जलने के संबंध में तुरंत तहसीलदार को जानकारी दें। जिससे कि वह कारण बताओ नोटिस जारी कर सकें। दोषी पाए जाने पर दो एकड़ से कम भूमि वाले लोगों से 2500 रुपये और पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले बड़े कृषकों से 15 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
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देवबंद। एसडीएम राकेश कुमार सिंह ने मंगलवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों व ग्राम प्रधानों की बैठक ली। जिसमें पराली नहीं जलाने के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए।
एसडीएम राकेश कुमार सिंह ने कहा फसल अपशिष्ट जलाना दंडनीय अपराध है। यदि कोई पराली जलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। एसडीएम ने विभिन्न अधिकारियों को किसानों के बीच जाकर फसल अवशेष (पराली) नहीं जलाने के संबंध में जागरूक करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने गन्ना विभाग के अधिकारियों से कहा कि वह गन्ना पर्ची के माध्यम से इसके लिए प्रचार प्रसार करने को निर्देशित करें। ग्राम प्रधानों, विकास विभाग और पंचायत विभाग के अधिकारियों से कहा वह गांवों में वाल पेंटिंग के माध्यम से लोगों को पराली जलाने से होने वाले दुष्प्रभावों से अवगत कराएं। कर्मचारी फसल जलने के संबंध में तुरंत तहसीलदार को जानकारी दें। जिससे कि वह कारण बताओ नोटिस जारी कर सकें। दोषी पाए जाने पर दो एकड़ से कम भूमि वाले लोगों से 2500 रुपये और पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले बड़े कृषकों से 15 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
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