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जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को दस साल की कैद
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मुजफ्फरनगर। रतनपुरी थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव में महिला पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-दो के पीठासीन अधिकारी छोटेलाल यादव ने फैसला सुनाया।
सिकंदरपुर गांव निवासी कुलदीप ने 24 मार्च 2012 को मुकदमा दर्ज कराया था कि वह अपनी माता कमलेश के साथ घर पर सोया हुआ था। रात करीब 12 बजे रिश्ते के परिचित फुगाना थाना क्षेत्र के बहावड़ी गांव निवासी गुलाब सिंह अपने दो साथियों के साथ उनके घर पर पहुंचे और उनकी माता कमलेश देवी को तमंचे से गोली मारकर घायल कर दिया। हमले के बाद आरोपी फरार हो गए। घायल का ढाई महीने उपचार कराया।
पुलिस ने गुलाब सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-दो के पीठासीन अधिकारी छोटेलाल यादव ने की। आरोपी को धारा 307 में दस साल कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड नहीं देने पर 10 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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सिकंदरपुर गांव निवासी कुलदीप ने 24 मार्च 2012 को मुकदमा दर्ज कराया था कि वह अपनी माता कमलेश के साथ घर पर सोया हुआ था। रात करीब 12 बजे रिश्ते के परिचित फुगाना थाना क्षेत्र के बहावड़ी गांव निवासी गुलाब सिंह अपने दो साथियों के साथ उनके घर पर पहुंचे और उनकी माता कमलेश देवी को तमंचे से गोली मारकर घायल कर दिया। हमले के बाद आरोपी फरार हो गए। घायल का ढाई महीने उपचार कराया।
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पुलिस ने गुलाब सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-दो के पीठासीन अधिकारी छोटेलाल यादव ने की। आरोपी को धारा 307 में दस साल कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड नहीं देने पर 10 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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