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Muzaffarnagar News: दुष्कर्म के मामले में आरोपी दोषमुक्त

Sat, 12 Oct 2024 10:27 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 12 Oct 2024 10:27 PM IST
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Accused acquitted in rape case
मुजफ्फरनगर। चार साल पहले शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव में दुष्कर्म के मामले में बिजनौर के आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया। अलग-अलग बयान देने के मामले में पीडि़ता को नोटिस जारी किया गया है।
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कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी पीड़िता ने 18 सितंबर 2020 को बिजनौर के हसनपुर निवासी रिंकू के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता का कहना था कि आरोपी उसके घर रंगाई-पुताई का काम करने आया। पीड़िता को अविवाहित बताकर पहले दोस्ती की और फिर प्रेम संबंध बन गए।
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आरोपी ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिस कारण वह गर्भवती हो गई। इसके बाद बहाने से चंडीगढ़ ले जाकर भी दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के पीठासीन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने की। पीड़ित अदालत में मुकर गई। पीड़िता का कहना था कि उसने आरोपी को 50 हजार रुपये दिए थे। आरोपी ने उसे न देकर उसके पिता को दिए, जिससे नाराज होकर मुकदमा दर्ज कराया था। साक्ष्य के अभाव में अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया। पीड़िता को धारा 344 का नोटिस जारी किया गया है।
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