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शुरू से ही विवादित रहा है व्यवसायिक कॉम्प्लैक्स
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मुजफ्फरनगर। शहर के बीचोबीच स्थित होली एंजिल्स कॉन्वेंट स्कूल के ठीक सामने स्थित व्यवसायिक कॉम्प्लैक्स निर्माण के समय से ही चर्चाओं में है। जिस जमीन पर कॉम्प्लैक्स खड़ा किया गया है, उसके स्वामित्व को लेकर विवाद है, जिसकी दो जिलाधिकारियों द्वारा गठित समितियों के माध्यम से जांच भी कराई जा चुकी है, हालांकि जांच में क्या सामने आया, यह प्रशासनिक रिपोर्ट में जज्ब है। करीब तीन साल पूर्व निर्मित यह कॉम्प्लैक्स तीन माह पूर्व एक बार फिर तब चर्चाओं में आया, जब गत 18 जुलाई को अग्रवाल मार्केट के व्यापारी जयवीर सिंह ने मोहल्ला खालापार निवासी चार भाइयों के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। इसके तहत जयवीर सिंह ने आरोप लगाया कि चार सगे भाइयों अजमल राही, अफजल राही, आसिफ राही व अरशद राही ने गैंग बनाकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर उक्त बेशकीमती अरबों रुपये की संपत्ति पर कब्जा कर व्यवसायिक कॉम्प्लैक्स बना दिया है। उक्त मुकदमे की जांच एसआई रामपाल सिंह को सौंपी गई थी, जो वर्तमान में विवेचनाधीन है।
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इन्होंने कहा .......
धोखाधड़ी के मुकदमे में आरोपी बनाए गए आसिफ राही का कहना है कि उनका इस कॉम्प्लैक्स से किसी तरह का वास्ता नहीं है। वे केवल कॉम्प्लैक्स निर्माण में शामिल थे, जिसके लिए वक्फ बोर्ड से टाइअप किया गया था। संपत्ति का मालिक वक्फ बोर्ड है, जिसे नोटिस जारी किए जाने की जानकारी मिली है।
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एसएसपी अभिषेक यादव का कहना है कि व्यवसायिक कॉम्प्लैक्स को फर्जी कागजात से जमीन कब्जा कर बनाए जाने की शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। मामले की जांच चल रही है, जिसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।
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इन्होंने कहा .......
धोखाधड़ी के मुकदमे में आरोपी बनाए गए आसिफ राही का कहना है कि उनका इस कॉम्प्लैक्स से किसी तरह का वास्ता नहीं है। वे केवल कॉम्प्लैक्स निर्माण में शामिल थे, जिसके लिए वक्फ बोर्ड से टाइअप किया गया था। संपत्ति का मालिक वक्फ बोर्ड है, जिसे नोटिस जारी किए जाने की जानकारी मिली है।
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एसएसपी अभिषेक यादव का कहना है कि व्यवसायिक कॉम्प्लैक्स को फर्जी कागजात से जमीन कब्जा कर बनाए जाने की शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। मामले की जांच चल रही है, जिसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।
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