फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   हत्या के प्रयास में सात साल की सजा

हत्या के प्रयास में सात साल की सजा

Sat, 29 Sep 2012 12:00 PM IST
Muzaffar nagar
Muzaffar nagar Updated Sat, 29 Sep 2012 12:00 PM IST
विज्ञापन
विज्ञापन

मुजफ्फरनगर, 28 सितंबर।
मुकदमा वापस न लेने पर जानलेवा हमला करने वाले तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए अदालत ने सात साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना बतौर अर्थदंड सुनाया।

खतौली कोतवाली क्षेत्र के जसोला गांव निवासी रहीस ने मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया था कि गांव के ही पप्पू, वासिद और नईम ने मुकदमा वापस नहीं लेने पर 11 अप्रैल 2009 को उनके घर पर हमला बोल दिया था। आरोपियों ने अनीस और साईन को मारपीट कर अधमरा कर दिया था। इसके चलते पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की थी। यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट -13 सैय्यद सरवर हुसैन रिजवी की कोर्ट में विचाराधीन था। इस मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र मलिक की ओर से आठ गवाह पेश किए गए, जिनके बयानों और साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए अदालत ने सात-सात साल और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed