फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   कवाल कांड:-शाहनवाज हत्याकांड के आरोपी नहीं हुए पेश

कवाल कांड:-शाहनवाज हत्याकांड के आरोपी नहीं हुए पेश

Tue, 16 Apr 2019 11:31 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 16 Apr 2019 11:31 PM IST
विज्ञापन
कवाल कांड:-शाहनवाज हत्याकांड के आरोपी नहीं हुए पेश
शाहनवाज हत्याकांड में सुनवाई को 30 को होगी
विज्ञापन

मुजफ्फरनगर। कवाल के शाहनवाज हत्याकांड में सभी छह आरोपी मंगलवार को भी कोर्ट में पेश नहीं हुए। वादी के अधिवक्ता ने अदालत में अर्जी देकर कुर्की आदेश की मांग की। इस पर न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तारीख लगाई है।

जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव कवाल में साढ़े पांच साल पहले 27 अगस्त 2013 को यह कांड हुआ था। मलिकपुरा के ममेरे भाइयों सचिन और गौरव की हत्या कर दी गई थी। इस घटना में कवाल निवासी सलीम के बेटे शाहनवाज की भी हत्या हुई थी। दोनों ओर से जानसठ कोतवाली में मुकदमे दर्ज कराए गए थे। कवाल कांड के बाद ही जिले में दंगा भड़का था। मृतक शाहनवाज के पिता सलीम ने शाहनवाज की हत्या के मामले में एसआईसी द्वारा एफआर लगाने के खिलाफ कोर्ट में 16 नवंबर 2015 को निजी परिवाद दाखिल किया था। न्यायालय ने इसे स्वीकार करते हुए 30 मई 2018 को गवाहों के बयान के आधार पर केस के आरोपियों रविंद्र सिंह, प्रहलाद, बिशन सिंह, तेंदू, देवेंद्र और जितेंद्र को धारा 302 के तहत तलब किया था। मगर, आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए। आरोपियों के कोर्ट में पेश नहीं होने पर अदालत ने चार माह पहले सभी आरोपियों के गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी कर दिए थे। आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। मंगलवार को सीजेएम कोर्ट में शाहनवाज हत्याकांड की तारीख थी, मगर आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए। वादी के अधिवक्ता ने आरोपियों की कुर्की आदेश की मांग करते हुए अदालत में अर्जी दायर की। जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तारीख लगाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed