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Muzaffarnagar News: 563 बच्चों को निजी विद्यालयों में मिला निशुल्क शिक्षा का अधिकार
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संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। निशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों की 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिए पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसमें दस्तावेजों की जांच और योग्यताओं के आधार पर 563 बच्चों को विद्यालय आवंटन कर दिया गया है। इसके साथ ही दूसरे चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
पहले चरण में दो फरवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसमें 1174 ने आवेदन किया गया। सत्यापन के दौरान 914 आवेदन सही पाए गए। पहले चरण में लॉटरी के माध्यम से 563 बच्चों का चयन किया गया है। इन्हें नए शिक्षा सत्र में आवंटित विद्यालय में प्रवेश मिलेगा। शेष अचयनित 351 अपने आवेदन की त्रुटियों का सुधार दोबारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
बीएसए संदीप कुमार ने बताया कि अभिभावकों ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और नगरपालिका वार्ड क्षेत्र के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। चयनित बच्चों को आगामी शिक्षा सत्र में संबंधित विद्यालयों में दाखिला दिया जाएगा। दूसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया सात मार्च तक चलेगी। आरटीई के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग बच्चे पात्र होंगे। इसके अलावा एचआईवी अथवा कैंसर पीड़ित माता-पिता के बच्चे, अनाथ बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं। अंत्योदय कार्डधारक, दिव्यांग माता-पिता या संरक्षक, विधवा पेंशन प्राप्तकर्ताओं के बच्चे भी पात्र होंगे
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मुजफ्फरनगर। निशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों की 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिए पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसमें दस्तावेजों की जांच और योग्यताओं के आधार पर 563 बच्चों को विद्यालय आवंटन कर दिया गया है। इसके साथ ही दूसरे चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
पहले चरण में दो फरवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसमें 1174 ने आवेदन किया गया। सत्यापन के दौरान 914 आवेदन सही पाए गए। पहले चरण में लॉटरी के माध्यम से 563 बच्चों का चयन किया गया है। इन्हें नए शिक्षा सत्र में आवंटित विद्यालय में प्रवेश मिलेगा। शेष अचयनित 351 अपने आवेदन की त्रुटियों का सुधार दोबारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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बीएसए संदीप कुमार ने बताया कि अभिभावकों ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और नगरपालिका वार्ड क्षेत्र के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। चयनित बच्चों को आगामी शिक्षा सत्र में संबंधित विद्यालयों में दाखिला दिया जाएगा। दूसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया सात मार्च तक चलेगी। आरटीई के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग बच्चे पात्र होंगे। इसके अलावा एचआईवी अथवा कैंसर पीड़ित माता-पिता के बच्चे, अनाथ बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं। अंत्योदय कार्डधारक, दिव्यांग माता-पिता या संरक्षक, विधवा पेंशन प्राप्तकर्ताओं के बच्चे भी पात्र होंगे
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