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Muzaffarnagar News: एसपी सिटी, सीओ और एसओ पर जानलेवा हमले में 36 अभियुक्तों पर दोष सिद्ध

Tue, 22 Aug 2023 06:41 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Aug 2023 06:41 PM IST
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36 accused convicted in deadly attack on SP City, CO and SO
- 14 फरवरी 2003 को महमूदनगर में भीड़ ने पुलिस पर कर दिया था हमला
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- सजा के प्रश्न पर सुनवाई के लिए अदालत ने तय की 24 अगस्त की तिथि


अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के महमूदनगर में 20 साल पहले पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले के मामले में 36 अभियुक्तों पर दोष सिद्ध हो गया है। वारदात में तत्कालीन एसपी सिटी अरुण कुमार गुप्ता, सीओ दिनेश कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए थे। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-सात के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने सुनवाई की। सजा के प्रश्न पर 24 अगस्त को सुनवाई होगी।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा और सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परविंद्र ने बताया कि 14 फरवरी 2003 को महमूद नगर में जाकिर सभासद और उस्मान प्रधान पक्ष के बीच झगड़े में साजिद की मौत हो गई थी। इसके बाद भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया था। तत्कालीन एसपी सिटी, सीओ सिटी, सिविल लाइन थाना प्रभारी बलजीत सिंह और एसआई रामदास घायल हुए थे। एसओ ने 62 लोगों को नामजद और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सीबीसीआईडी ने मामले की जांच कर 50 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल के दौरान कई आरोपियों की मृत्यु हो गई।
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अदालत में हाजिर नहीं होने पर कुछ आरोपियों की पत्रावली अलग कर दी गई। मंगलवार को अदालत ने 36 आरोपियों पर जानलेवा हमले की धारा 307 के अलावा धारा 332, 353 और 149 आईपीसी में दोष सिद्ध किया है।
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