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वोटरों को धमकाने वालों पर होगी कार्रवाई

Sun, 12 Nov 2017 12:22 AM IST
Updated Sun, 12 Nov 2017 12:22 AM IST
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वोटरों को धमकाने वालों पर होगी कार्रवाई
मुजफ्फरनगर। डीएम जीएस प्रियदर्शी ने कहा कि मतदाताओं के प्रलोभन देने और धमकाने वालों पर प्रशासन की सीधी नजर रहेगी। ऐसे लोगों केे खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। बिना अनुमति के कोई भी प्रत्याशी किसी की दीवार पर पोस्टर नहीं लगाएगा। व्यय सीमा के अंदर ही प्रत्याशियों को खर्च करना होगा। लाउडस्पीकर आदि के लिए भी अनुमति लेनी होगी।
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अधिकारियों के साथ बैठक में डीएम ने कहा कि निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से चुनाव कराने के लिए मतदान कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 14 और 15 नवंबर को प्रशिक्षण श्रीराम कॉलेज में रखा गया है। चुनाव के लिए 13 जोनल मजिस्ट्रेट एवं 41 सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। इनका प्रशिक्षण 13 नवंबर चौधरी चरण सिंह सभागार में होगा। निकाय चुनाव के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है और शिफ्ट वार कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। नियंत्रण कक्ष में दूरभाष नंबर 0131-2436918 स्थापित किया गया है। नगरीय निकाय निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए 190 वार्ड बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों की संख्या 156 और मतदान स्थलों की संख्या 549 होगी। नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत चुनाव में कुल 4,57,959 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनावों में आदर्श आचार संहिता का पूर्णतया पालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्याशी ऐसा कोई कार्य नहीं करेेंगे, जिससे किसी धर्म, संप्रदाय, जाति एवं राजनीतिक दल, उम्मीदवार आदि की भावनाएं आहत हों या ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार की आलोचना न करें और किसी का पुतला आदि न जलाया जाए। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार यह भी सुनिश्चित करेेंगे कि पूजा स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर आदि का उपयोग चुनाव प्रचार अथवा चुनाव कार्यों के नहीं होगा। मतदाताओं को प्रलोभन देने वालों और धमकाने वालों पर पैनी दृष्टि रखी जाएगी। ऐसे लोगों पर सीधी कार्रवाई होगी। प्रत्याशी व्यय सीमा के अंदर ही अपना व्यय सीमित रखेंगे। चुनाव प्रचार के लिए किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, दीवार का उपयोग झंडा, बैनर आदि लगाने के लिए बिना उसकी लिखित अनुमति के नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शासकीय सरकारी इमारतों अथवा सरकारी संपत्ति पर कोई झंडा, बैनर एवं दीवार लेखन आदि किसी भी दशा में न हो। चुनाव प्रचार के लिए वाहनों के प्रयोग के लिए आरओ से अनुमति प्राप्त करनी हेागी। इसके अतिरिक्त लाउडस्पीकर एवं साउंड बॉक्स का प्रयोग पूर्वानुमति प्राप्त करके ही किया जा सकेगा और रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। बैठक में प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
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