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किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास

Sat, 15 Oct 2022 12:30 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 15 Oct 2022 12:30 AM IST
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20 years rigorous imprisonment for the accused of raping a teenager
मुजफ्फरनगर। भोपा थाना क्षेत्र के गांव में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।
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विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि 14 फरवरी 2014 को गांव में पीड़िता अपने ताऊ के मकान में जाने के लिए घर से निकली थी। इस दौरान रास्ते में आरोपी ने एक घर में खींचकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों को जानकारी दी। परिजनों ने 15 फरवरी को गांव के ही अंकुर के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था।
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पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने की। अभियुक्त अंकुर कुमार पर शुक्रवार को दोष सिद्ध करते हुए अदालत ने 20 साल सश्रम कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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