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किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा

Sun, 21 Aug 2022 12:13 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 21 Aug 2022 12:13 AM IST
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20 years in prison for raping teenager
- चार साल पहले पीड़िता को जबरन ले गया था अमरोहा
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- विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या एक में हुई मामले की सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। चार साल पहले किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए गए युवक को अदालत ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या एक की पीठासीन अधिकारी रीमा मल्होत्रा ने यह फैसला सुनाया।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा, सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रदीप बालियान और विक्रांत राठी ने बताया कि नई मंडी थाना क्षेत्र से संदिग्ध हालात में एक किशोरी 15 जुलाई 2018 को लापता हो गई थी। परिजन इधर-उधर तलाश करते रहे। पांच अगस्त 2018 को किशोरी घर लौटी और परिजनों को बताया कि उसका पड़ोसी विशाल बहला-फुसलाकर उसे अमरोहा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिजनों ने नई मंडी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विशाल के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की।
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प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या एक की पीठासीन अधिकारी रीमा मल्होत्रा ने की। अभियुक्त पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने विशाल को दुष्कर्म के मामले में 20 साल और 20 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 363 में पांच साल का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड और धारा 366 में सात साल का कठोर कारावास और दस हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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