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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर - किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Wed, 29 Nov 2023 12:37 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Updated Wed, 29 Nov 2023 12:37 AM IST
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20 years imprisonment to the man guilty of raping a teenage girl
- पुरकाजी क्षेत्र के गांव की किशोरी के साथ हुई थी वारदात, चार दिन बाद मिली थी पीड़िता
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। पुरकाजी क्षेत्र के गांव की किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल कारावास और 33 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। विशेष अपर सत्र न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया। अदालत में 13 दिन में साक्ष्य की प्रक्रिया पूरी हुई।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि इसी साल 26 अप्रैल को सुबह नौ बजे किशोरी घर से घेर में चाय लेकर जा रही थी। रास्ते में वह संदिग्ध हालात में लापता हो गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। चार दिन बाद किशोरी भूराहेड़ी चेकपोस्ट से पुलिस ने बरामद की थी। पीड़िता ने पुलिस और परिजनों को बताया था कि गांव का ही आरोपी रोबिन उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर एक झोपड़ी में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
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जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया। प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) में हुई। अभियुक्त रोबिन पर दोष सिद्ध करते हुए अदालत ने 20 साल के कारावास और 33 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड में से 30 हजार रुपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने होंगे। विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा ने बताया कि 23 अगस्त को आरोप पत्र दाखिल किया गया था। छह से 19 सितंबर के बीच साक्ष्य की प्रक्रिया पूरी कराई गई। इसके बाद अदालत ने दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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