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UP: अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल कारावास की सजा, जुर्माना भी लगाया, बच्ची के साथ की थी दरिंदगी

Wed, 31 Aug 2022 08:06 AM IST
मेरठ ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: मेरठ ब्यूरो Updated Wed, 31 Aug 2022 08:06 AM IST
सार

अदालत ने दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने बच्ची के साथ दरिंदगी की थी।

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20 years imprisonment for accused of raping innocent
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मुजफ्फरनगर में नौ साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने यह फैसला सुनाया।

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विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गांव में छह जून 2018 की शाम को नौ साल की मासूम बच्ची के साथ बागपत के सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के सराय निवासी संदीप ने दुष्कर्म किया था। आरोपी मासूम को बहाने से बाइक पर बैठाकर गन्ने के खेत में ले गया और वारदात को अंजाम दिया। पता चलने पर परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने की। मंगलवार को अदालत ने संदीप को दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए 20 साल और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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