फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   18 accused including Rajpal Balyan present in court

Muzaffarnagar News: राजपाल बालियान समेत 18 आरोपी अदालत में पेश

Tue, 16 Jul 2024 04:29 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 16 Jul 2024 04:29 AM IST
विज्ञापन
18 accused including Rajpal Balyan present in court
मुजफ्फरनगर। बुढ़ाना में बिना अनुमति के सभा करने के मामले में रालोद विधायक राजपाल बालियान समेत अन्य आरोपी अदालत में पेश हुए। वहीं गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद आरोपी आकाश राठी ने वारंट रिकॉल कराया। अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी।
विज्ञापन

विधानसभा चुनाव के दौरान 24 जनवरी 2022 को बुढ़ाना की जनसभा के मामले में रालोद विधायक राजपाल बालियान, पूर्व विधायक नवाजिश आलम, आकाश राठी समेत 18 लोगों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में सोमवार को सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद आकाश राठी ने वारंट रिकॉल कराए। बचाव पक्ष ने प्रार्थना पत्र दिया कि आरोपियों के खिलाफ चार्ज नहीं बनता। प्रकरण की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन/विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह फौजदार ने की। अगली सुनवाई के लिए 19 जुलाई को होगी।
विज्ञापन

--------
पूर्व मंत्री सईदुज्जमां, पूर्व सांसद कादिर राना कोर्ट में पेश

मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान शहीद चौक पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में पूर्व मंत्री सईदुज्जमां, पूर्व सांसद कादिर राना और पूर्व विधायक मौलाना जमील समेत 10 आरोपी कोर्ट में पेश हुए। हालांकि आरोप तय नहीं हुए। अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

शहर कोतवाली क्षेत्र के शहीद चौक पर 30 अगस्त 2013 को बिना अनुमति जनसभा का आयोजन किया गया था। जुमे की नमाज के बाद हुई सभा में भड़काऊ भाषण देने के मामले में पूर्व मंत्री सईदुज्जमा, पूर्व सांसद कादिर राना, पूर्व विधायक नूर सलीम राना, पूर्व विधायक मौलाना जमील सहित अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। प्रकरण की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन/विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह फौजदार कर रहे हैं। बचाव पक्ष के अधिवक्ता वकार अहमद ने बताया कि आरोप तय नहीं हुए है। अगली सुनवाई के लिए 20 जुलाई को होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed