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ऑनर किलिंग के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Tue, 22 Jan 2019 12:28 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Jan 2019 12:28 AM IST
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ऑनर किलिंग के आरोपी  की जमानत याचिका खारिज
मुजफ्फरनगर। जनपद न्यायाधीश ने ऑनर किलिंग के एक मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव कुटबा में तीन भाइयों ने 18 सितंबर 2018 को अपनी बहन के पति मनोज शर्मा की हत्या कर शव जमीन में दबा दिया था। कुटबा निवासी और शामली में लेखपाल सोनिया ने तीन वर्ष पहले बागपत जिले के कसबा दोघट निवासी मनोज शर्मा से अंतरजातीय विवाह किया था। सोनिया ने एक बेटे को भी जन्म दिया था। सोनिया के परिजन इस विवाह के विरोधी थे। मनोज की सरकारी नौकरी महाराष्ट्र में लग गयी थी। कुछ समय पहले मनोज की नियुक्ति दिल्ली में हो गई थी। जिसकी खुशखबरी देने मनोज पहली बार अपनी ससुराल कुटबा आया था। जिसका सोनिया के भाईयों ने अपहरण कर हत्या कर दी और शव को जमीन में दबा दिया था। इस घटना की सोनिया ने अपने सगे भाइयों सन्नी उर्फ हेमू व आदेश उर्फ शिवम तथा ममेरे भाई विशू उर्फ विशाल को नामजद करते हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे के आरोपी विशू उर्फ विशाल ने अपनी जमानत याचिका जिला जज संजय कुमार पैचोरी की अदालत में पेश की। जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने विरोध करते हुए अपनी दलील व सबूत पेश करते हुए कहा कि इस अभियुक्त को जमानत देने से मुकदमे पर विपरीत प्रभाव पडे़गा और यह सबूत व गवाह को नुकसान पहुंचा सकता है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त विशू उर्फ विशाल की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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