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पति को दस वर्ष की सजा
Updated Thu, 24 May 2018 12:30 AM IST
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मुजफ्फरनगर। अदालत ने दहेज के लिए पत्नी को छत से गिराकर उसकी हत्या करने वाले पति को दस वर्ष के कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सिखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव बेहड़ा आस्सा में चरण सिंह ने वर्ष 2006 में अपनी पत्नी उमेश की छत से नीचे गिरा कर हत्या कर दी थी। मृतका के पिता मांगेराम ने सिखेड़ा थाने पर दामाद चरण सिंह के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। यह मुकदमा एडीजे बलराज सिंह की कोर्ट एफटीसी प्रथम में सुना गया। एडीजीसी सीताराम आर्य ने कोर्ट ने छह गवाह और सबूत पेश किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनते हुए पति चरण सिंह को दस वर्ष के कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार सिखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव बेहड़ा आस्सा में चरण सिंह ने वर्ष 2006 में अपनी पत्नी उमेश की छत से नीचे गिरा कर हत्या कर दी थी। मृतका के पिता मांगेराम ने सिखेड़ा थाने पर दामाद चरण सिंह के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। यह मुकदमा एडीजे बलराज सिंह की कोर्ट एफटीसी प्रथम में सुना गया। एडीजीसी सीताराम आर्य ने कोर्ट ने छह गवाह और सबूत पेश किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनते हुए पति चरण सिंह को दस वर्ष के कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।