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सूचनाएं उपलब्ध न कराने पर पूर्ति निरीक्षक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना

Wed, 02 Jan 2019 12:15 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Jan 2019 12:15 AM IST
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सूचनाएं उपलब्ध न कराने पर पूर्ति निरीक्षक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना
देवबंद (सहारनपुर)। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध न कराने के चलते पूर्ति निरीक्षक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही उन्हें 8 जनवरी को अगली सुनवाई के लिए पेश होने का आदेश भी दिया है।
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नगर के मोहल्ला लहसवाड़ा निवासी शहजाद कुरैशी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आपूर्ति विभाग से संबंधित सूचनाएं मांगी थी, लेकिन पूर्ति निरीक्षक दिनेश चंद्र ने मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई। जिसके चलते शहजाद कुरैशी ने राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान के समक्ष पेश होकर बताया कि जो सूचनाएं मांगी गई थी वो नहीं दी गई और अभी तक उसकी आपत्ति का निस्तारण भी नहीं किया गया। जिसके चलते हाफिज उस्मान ने पूर्ति निरीक्षक को निर्देशित किया है कि 20 दिनों के अंदर बतौर क्षतिपूर्ति पांच हजार रुपये शहजाद कुरैशी को देने के साथ ही मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध कराकर उससे अवगत कराया जाए। इसके साथ ही राज्य सूचना आयुक्त ने पूर्ति निरीक्षक और शहजाद कुरैशी को 8 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर हाजिर होने के आदेश भी दिए हैं।
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नशीला पाउडर बरामद, एक गिरफ्तार
देवबंद। कोतवाली पुलिस ने देवबंद गंगोह बाईपास से एक युवक को नशीला गोलियों के पाउडर के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है।
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खानकाह चौकी प्रभारी साजिद अली ने बताया कि मंगलवार को उर्दू दरवाजा के पास से रोशन कालोनी निवासी जाहिद उर्फ काशी को 115 नशीली गोलियों के पाउडर के साथ गिरफ्तार किया गया है। उसके विरुद्ध एनडीपीएस के तहत रिपोर्ट दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं, पुलिस ने चोरी के मामले में फरार चल रहे मदीना कालोनी निवासी सोनू उर्फ सादिक को एक छूरे के साथ गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है।
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