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किसान की हत्या में दो भाइयों को उम्रकैद
Updated Mon, 12 Mar 2018 11:48 PM IST
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मुजफ्फरनगर। कोर्ट ने खेत की मेढ़ काटने के विवाद में हुई किसान की हत्या के जुर्म में दो भाइयों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। शामली जिले के गांव कादरगढ़ में पांच वर्ष पहले यह हत्या हुई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शामली जिले के थानाभवन थाने पर कादरगढ़ के राजपाल ने 27 जून 2013 हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसके भतीजे प्रवेंद्र कुमार उर्फ प्रवीण पुत्र सोमपाल के साथ पड़ोसी का खेत की मेढ़ काटने पर विवाद हुआ, जिसमें गांव के ही पड़ोसी प्रदीप और सतेंद्र पुत्रगण ईश्वर ने लाठी-डंडों से हमला कर उसके भतीजे की हत्या कर दी। इस मुकदमे में प्रदीप और सतेंद्र को नामजद कराया गया था। मुकदमे की सुनवाई एडीजे अरविंद राय की अदालत संख्या-10 में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय मलिक ने अदालत में आठ गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए सोमवार को अभियुक्त प्रदीप और सतेंद्र को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों पूर्व में जमानत पर आ गए थे। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार शामली जिले के थानाभवन थाने पर कादरगढ़ के राजपाल ने 27 जून 2013 हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसके भतीजे प्रवेंद्र कुमार उर्फ प्रवीण पुत्र सोमपाल के साथ पड़ोसी का खेत की मेढ़ काटने पर विवाद हुआ, जिसमें गांव के ही पड़ोसी प्रदीप और सतेंद्र पुत्रगण ईश्वर ने लाठी-डंडों से हमला कर उसके भतीजे की हत्या कर दी। इस मुकदमे में प्रदीप और सतेंद्र को नामजद कराया गया था। मुकदमे की सुनवाई एडीजे अरविंद राय की अदालत संख्या-10 में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय मलिक ने अदालत में आठ गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए सोमवार को अभियुक्त प्रदीप और सतेंद्र को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों पूर्व में जमानत पर आ गए थे। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है।
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