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Moradabad News: छेड़छाड़ के दोषी युवक को तीन साल की कैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 08 Aug 2023 01:43 AM IST
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Youth convicted of molestation gets three years imprisonment
मुरादाबाद। नाबालिग लड़की से छेड़खानी करने और जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को अदालत ने दोषी करार देते हुए उसे तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी युवक पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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संभल जिला के थाना बहजोई क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने 30 जनवरी 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस को बताया था कि उसकी 17 साल की बेटी कक्षा 12 की छात्रा है। 27 जनवरी की शाम करीब तीन बजे वह दुर्गा कालोनी स्थित एक कोचिंग सेंटर में पढ़ने जा रही थी। तभी गली के नुक्कड़ पर मुजाहिद उर्फ मिज्जू निवासी ब्रह्म बाजार ने लड़की का हाथ पकड़ लिया और बदतमीजी करनी शुरू कर दी। जब लड़की ने शोर मचाया तो आसपास के कई लोग आ गए। भीड़ को देखते ही मुजाहिद लड़की को तेजाब डालने की धमकी देते हुए भाग निकला। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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मुकदमे की सुनवाई विशेष पाॅक्सो कोर्ट संख्या-3 चंद्र विजय श्रीनेत की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक मनोज गुप्ता एवं भूकन सिंह ने बताया कि इस मुकदमे में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ अदालत में बयान दर्ज कराए। मुकदमे के अन्य गवाह पक्ष विरोधी हो गए थे। अदालत ने पीड़िता के बयानों को आधार बनाकर आरोपी मुजाहिद को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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