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आजम, डॉ. फात्मा और अब्दुल्ला के खिलाफ वारंट
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रामपुर। विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने के मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सांसद आजम खां, राज्यसभा सदस्य डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला के खिलाफ वारंट जारी किया है। कोर्ट ने तीनों से 29 अक्तूबर को पेश होने का आदेश दिया है। गुरुवार को इस मामले की सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान तीनों हाजिर नहीं हुए, जिस पर कोर्ट ने वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।
भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीाय संयोजक आकाश सक्सेना ने विधायक अब्दुल्ला आजम खां के दो-दो जन्म प्रमाणपत्र होने के मामले में गंज थाने में तीन जनवरी 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में सांसद आजम खां, उनकी पत्नी राज्यसभा सदस्य डॉ. तजीन फात्मा और पुत्र विधायक अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए आजम खां हाईकोर्ट भी गए थे। हाईकोर्ट ने मामले में चार्जशीट दाखिल होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। पुलिस ने इस मामले की विवेचना करते हुए चार्जशीट लगा दी है। इस मामले की सुनवाई एडीजे-6 की कोर्ट में चल रही है। गुरुवार को इस मामले की सुनवाई थी, लेकिन आजम खां, डॉ.फात्मा और अब्दुल्ला कोर्ट नहीं पहुंचे। जिस पर कोर्ट ने तीनों के खिलाफ वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सांसद आजम खां, राज्यसभा सदस्य डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
कोर्ट नेे दो अन्य मामलों में भी सांसद आजम खां के लिए वारंट जारी किया है और उनको 29 अक्तूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। आजम खां के पड़ोसी ने गंज थाने में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस मामले की सुनवाई एडीजे-6 की अदालत में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने इस मामले में आजम खां सहित तीन के खिलाफ वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 29 को होगी। इसके साथ ही आचार संहिता के उल्लंघन के मामले मेें भी कोर्ट ने आजम खां के खिलाफ वारंट जारी किया है। आरोप है कि लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खां अपनी कार मतदान केंद्र तक ले गए थे। इस मामले की सुनवाई भी 29 अक्तूबर को होगी।
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भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीाय संयोजक आकाश सक्सेना ने विधायक अब्दुल्ला आजम खां के दो-दो जन्म प्रमाणपत्र होने के मामले में गंज थाने में तीन जनवरी 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में सांसद आजम खां, उनकी पत्नी राज्यसभा सदस्य डॉ. तजीन फात्मा और पुत्र विधायक अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए आजम खां हाईकोर्ट भी गए थे। हाईकोर्ट ने मामले में चार्जशीट दाखिल होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। पुलिस ने इस मामले की विवेचना करते हुए चार्जशीट लगा दी है। इस मामले की सुनवाई एडीजे-6 की कोर्ट में चल रही है। गुरुवार को इस मामले की सुनवाई थी, लेकिन आजम खां, डॉ.फात्मा और अब्दुल्ला कोर्ट नहीं पहुंचे। जिस पर कोर्ट ने तीनों के खिलाफ वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सांसद आजम खां, राज्यसभा सदस्य डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
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कोर्ट नेे दो अन्य मामलों में भी सांसद आजम खां के लिए वारंट जारी किया है और उनको 29 अक्तूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। आजम खां के पड़ोसी ने गंज थाने में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस मामले की सुनवाई एडीजे-6 की अदालत में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने इस मामले में आजम खां सहित तीन के खिलाफ वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 29 को होगी। इसके साथ ही आचार संहिता के उल्लंघन के मामले मेें भी कोर्ट ने आजम खां के खिलाफ वारंट जारी किया है। आरोप है कि लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खां अपनी कार मतदान केंद्र तक ले गए थे। इस मामले की सुनवाई भी 29 अक्तूबर को होगी।
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