{"_id":"663182e242c386e06f03cec4","slug":"two-brothers-sentenced-to-5-years-imprisonment-moradabad-news-c-15-1-mbd1027-391696-2024-05-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Moradabad News: महिला से छेड़खानी में दो सगे भाइयों को 5-5 साल का कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Moradabad News: महिला से छेड़खानी में दो सगे भाइयों को 5-5 साल का कारावास
विज्ञापन
मुरादाबाद। महिला से छेड़खानी के मामले में दो दो सगे भाइयों को अदालत ने पांच साल के कठोर कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक ग्रामीण ने 7 मार्च 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था। ग्रामीण ने बताया था कि उसके दो बेटे क्रिकेट मैच खेल रहे थे। तब गेंद ठाकुरद्वारा क्षेत्र के रामोवाला गणेश निवासी प्रताप सिंह और उसके भाई ऋषि पाल सिंह खेत में चली गई। आरोप है कि दोनों भाइयों ने ग्रामीणों के बेटों की पिटाई की थी। इसकी शिकायत लेकर ग्रामीण की पत्नी आरोपियों के घर गई थी।
आरोप है कि यहां आरोपी प्रताप और ऋषि पाल ने महिला के साथ मारपीट की और उसके साथ छेड़खानी की थी। इस दौरान महिला को जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित भी किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट संदीप गुप्ता की अदालत में की गई।
विज्ञापन
विशेष लोक अभियोजक आनंद पाल सिंह ने बताया कि इस मामले में पीड़िता समेत आठ गवाहों ने अपने बयान अदालत में पेश होकर दर्ज कराए। अदालत ने अनुसूचित जाति की महिला से छेड़खानी के आरोप में दोनों सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर 45 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन
ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक ग्रामीण ने 7 मार्च 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था। ग्रामीण ने बताया था कि उसके दो बेटे क्रिकेट मैच खेल रहे थे। तब गेंद ठाकुरद्वारा क्षेत्र के रामोवाला गणेश निवासी प्रताप सिंह और उसके भाई ऋषि पाल सिंह खेत में चली गई। आरोप है कि दोनों भाइयों ने ग्रामीणों के बेटों की पिटाई की थी। इसकी शिकायत लेकर ग्रामीण की पत्नी आरोपियों के घर गई थी।
विज्ञापन
आरोप है कि यहां आरोपी प्रताप और ऋषि पाल ने महिला के साथ मारपीट की और उसके साथ छेड़खानी की थी। इस दौरान महिला को जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित भी किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट संदीप गुप्ता की अदालत में की गई।
विज्ञापन
विशेष लोक अभियोजक आनंद पाल सिंह ने बताया कि इस मामले में पीड़िता समेत आठ गवाहों ने अपने बयान अदालत में पेश होकर दर्ज कराए। अदालत ने अनुसूचित जाति की महिला से छेड़खानी के आरोप में दोनों सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर 45 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।