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छात्रनेता दीपक चौहान की हत्या में मोहित चौधरी समेत दो को उम्रकैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 19 Oct 2022 01:24 AM IST
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two accused of murder penlized
मुरादाबाद। सिविल लाइंस के बहुचर्चित छात्र नेता दीपक चौहान हत्याकांड में मंगलवार को अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने मुलजिम मोहित चौधरी और उसके दोस्त रोहित चौधरी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है जबकि एक आरोपी साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।
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ठाकुरद्वारा थानाक्षेत्र के लौंगी कलां निवासी दीपक चौहान (25) केजीके कॉलेज में एमए के छात्र थे। वह सिविल लाइंस के आशियाना कालोनी में अपनी बहन वंदना और छोटे भाई अंकित चौहान के साथ रहकर पढ़ाई कर रहे थे। दीपक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक थे। केजीके कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी ठोकी थी। दो जनवरी 2014 की रात छात्रसंघ चुनाव पर चर्चा करने के लिए दीपक चौहान अपने रिश्तेेदार एवं केजीके कालेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष नीटू चौहान के घर गए थे। दीपक चर्चा करने के बाद नीटू चौहान के घर से निकले तो उन्हें गोलियों से भून दिया गया था। दीपक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था।
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पुलिस ने इस मामले में छात्र नेता मोहित चौधरी मूलरूप से संभल के असमोली थानाक्षेत्र भावलपुर निवासी मोहित चौधरी, इसके दोस्त और इनोवा चालक रोहित चौधरी निवासी हुसैनपुर थाना स्वार (रामपुर), पवन कुमार निवासी सुल्तानपुर पट्टी (ऊधमसिंह नगर) को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। छात्रसंघ चुनाव लड़ने को लेकर दोनों के बीच विवाद था। घटना से तीन दिन पहले दीपक ने मोहित को देख लेने की धमकी दी थी। अध्यक्ष बनने के लिए मोहित ने साजिश करके दीपक चौहान की हत्या कर दी थी। पुलिस चार्जशीट दाखिल होने के बाद इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। इस मामले की सुनवाई सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अजय कुमार द्वितीय की अदालत में हुई। डीजीसी नितिन गुप्ता ने अभियोजन पक्ष रखा।
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डीजीसी ने बताया कि अदालत ने मोहित चौधरी और उसके साथी रोहित चौधरी को दीपक चौहान की हत्या का दोषी पाया। दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जबकि एक एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जबकि तीसरे आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। मोहित चौधरी इस मामले में जमानत पर था। वह मंगलवार को कोर्ट में पेश हुआ, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
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