फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Two accused of Gangster Act sentenced to two years

Moradabad News: गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों को दो साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 03 Apr 2024 02:30 AM IST
विज्ञापन
Two accused of Gangster Act sentenced to two years
मुरादाबाद। गैंगस्टर एक्ट के आरोप में अदालत ने दोषी करार दिए गए आरोपी को दो-दो साल के कारावास सजा सुनाई है साथ ही उन पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन


जीआरपी थाने में 2 फरवरी 2022 को तत्कालीन थाना प्रभारी सुधीर कुमार ने कटघर क्षेत्र के सिंहमन हाजरी निवासी रोहित उर्फ कोबरा और अमरोहा क्षेत्र के वदावाला बम्बूगढ़ में रहने वाले सूरज के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। जिन पर आरोप था कि उक्त आरोपी अपना गैंग बनाकर अवैध रूप से भौतिक व आर्थिक धन लाभ प्राप्त करते हैं। उक्त मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत में की गई। राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव त्यागी ने पक्ष रखा। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट का दोषी पाया। दोषी करार दिए गए दोनों आरोपियों को अदालत ने दो साल के कारावास की सजा के साथ उस पर पांच पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed