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Moradabad News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को तीन साल की कैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 05 Jun 2025 02:24 AM IST
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Three years imprisonment to the accused under Gangster Act
मुरादाबाद। एडीजे पांच निरंजन सिंह की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी प्रताप सिंह को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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गलशहीद थाने में एसआई विजेंद्र पाल राणा ने मझोला के लाकड़ी फाजलपुर नया गांव आंबेडकर नगर निवासी प्रताप सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज कराया था। इस मामले की विवेचना कटघर थाने के प्रभारी रहे इंस्पेक्टर अनिल कुमार राघव ने की थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे पांच निरंजन सिंह/ गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में चली। विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार त्यागी ने बताया कि इस मामले में 11 गवाह अदालत में पेश हुए। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी प्रताप को 15 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। ब्यूरो
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