फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Three years imprisonment to brothers found guilty

Moradabad News: छेड़खानी के दोषी सगे भाइयों को तीन-तीन साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 26 Jan 2024 03:36 AM IST
विज्ञापन
Three years imprisonment to brothers found guilty
मुरादाबाद।
विज्ञापन

दो सगी बहनों के साथ छेड़खानी के मामले में अदालत ने आरोपी दो सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

कटघर थाने में 18 अप्रैल 2016 को एक किशोरी ने केस दर्ज कराया था। इसमें उसने बताया था कि 18 अप्रैल की शाम वह अपनी बड़ी बहन के साथ घर में मौजूद थी। इसी दौरान कटघर के गोविंद नगर निवासी पप्पू कश्यप और उसका सोनू कश्यप में घुस आए। दोनों आरोपियों ने पीड़िता और उसकी बहन के साथ छेड़खानी की। पीड़ित बहनों ने विरोध किया तो आरोपी जान से मारने की धमकी देने लगे। इस बीच पीड़िताओं के पिता भी बाजार से आ गए। जिन्होंने बीच-बचाव कराया तो उनके साथ भी मारपीट की गई। मोहल्ले के लोगों को आता देख सोनू और पप्पू जान से मारने की धमकी दे कर भाग गए। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिनके मुकदमे की सुनवाई विशेष पाॅक्सो कोर्ट संख्या एक डॉ. केशव गोयल की अदालत में की गई। विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार वर्मा और एमपी सिंह ने बताया कि इस मामले में दोनों पीड़ित बहनों और अन्य गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने दोनों भाइयों को घटना का दोषी पाते हुए तीन-तीन साल के कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन

उमरवल गांव में राजगीर मिथलेश की मौत के बाद रोते बिलखते परिजन।       संवाद

उमरवल गांव में राजगीर मिथलेश की मौत के बाद रोते बिलखते परिजन। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed