फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Three years imprisonment for molestation

Moradabad News: छेड़खानी के दोषी को तीन साल का कारावास

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 20 Apr 2023 01:22 AM IST
विज्ञापन
Three years imprisonment for molestation
मुरादाबाद। किशोरी से छेड़खानी करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन

बिलारी थाने में पीड़िता के पिता ने 27 मई 2013 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने कहा था कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री को नरेश पुत्र सोमपाल निवासी थाना बिलारी आए दिन आते जाते परेशान करता था। 27 मई की सुबह नरेश ने नाबालिग को अगवा कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया।
विज्ञापन

मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने नाबालिग लड़की की मेडिकल जांच कराई। जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट तीन के न्यायाधीश चंद्रविजय श्रीनेत की अदालत में की गई। विशेष लोक अभियोजक महेश पाल सिंह एवं मनोज गुप्ता ने बताया कि पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी नरेश को नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी का दोषी पाते हुए उसे तीन साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed