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Moradabad News: छेड़खानी के दोषी को तीन साल का कारावास
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मुरादाबाद। किशोरी से छेड़खानी करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बिलारी थाने में पीड़िता के पिता ने 27 मई 2013 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने कहा था कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री को नरेश पुत्र सोमपाल निवासी थाना बिलारी आए दिन आते जाते परेशान करता था। 27 मई की सुबह नरेश ने नाबालिग को अगवा कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया।
मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने नाबालिग लड़की की मेडिकल जांच कराई। जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट तीन के न्यायाधीश चंद्रविजय श्रीनेत की अदालत में की गई। विशेष लोक अभियोजक महेश पाल सिंह एवं मनोज गुप्ता ने बताया कि पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी नरेश को नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी का दोषी पाते हुए उसे तीन साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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बिलारी थाने में पीड़िता के पिता ने 27 मई 2013 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने कहा था कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री को नरेश पुत्र सोमपाल निवासी थाना बिलारी आए दिन आते जाते परेशान करता था। 27 मई की सुबह नरेश ने नाबालिग को अगवा कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया।
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मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने नाबालिग लड़की की मेडिकल जांच कराई। जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट तीन के न्यायाधीश चंद्रविजय श्रीनेत की अदालत में की गई। विशेष लोक अभियोजक महेश पाल सिंह एवं मनोज गुप्ता ने बताया कि पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी नरेश को नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी का दोषी पाते हुए उसे तीन साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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