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Moradabad News: लूट का माल खरीदने वाले को तीन साल की सजा, पांच हजार जुर्माना
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मुरादाबाद।
अदालत ने लूट का माल खरीदने के दोषी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार का जुर्माना लगाया। कांठ के जमालपुर निवासी जुल्फिकार ने 17 दिसंबर 2011 को छजलैट थाने में लूट का केस दर्ज कराया था।
उन्होंने बताया था कि 16 दिसंबर की शाम वह अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर बाइक से घर लौट रहे थे। छजलैट क्षेत्र के छज्जूपुरा दोयम के पास चार बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और दस हजार रुपये, मोबाइल और पत्नी के जेवर लूट लिए। इसके बाद बदमाश मौके से भाग गए थे।
इस मामले में पुलिस ने लूट का सामान खरीदने के आरोप में मूंढापांडे के गदईखेड़ा निवासी रामनाथ सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई एडीजे 14 छाया शर्मा की अदालत में की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी रामनाथ को लूट का माल खरीदने का दोषी करार देते हुए तीन साल की सुना सुनाई।
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अदालत ने लूट का माल खरीदने के दोषी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार का जुर्माना लगाया। कांठ के जमालपुर निवासी जुल्फिकार ने 17 दिसंबर 2011 को छजलैट थाने में लूट का केस दर्ज कराया था।
उन्होंने बताया था कि 16 दिसंबर की शाम वह अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर बाइक से घर लौट रहे थे। छजलैट क्षेत्र के छज्जूपुरा दोयम के पास चार बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और दस हजार रुपये, मोबाइल और पत्नी के जेवर लूट लिए। इसके बाद बदमाश मौके से भाग गए थे।
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इस मामले में पुलिस ने लूट का सामान खरीदने के आरोप में मूंढापांडे के गदईखेड़ा निवासी रामनाथ सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई एडीजे 14 छाया शर्मा की अदालत में की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी रामनाथ को लूट का माल खरीदने का दोषी करार देते हुए तीन साल की सुना सुनाई।

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