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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Three people, including a woman, sentenced to 20 years in prison each in a case involving the abduction and rape of a teenage girl.

Moradabad News: किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में महिला समेत तीन को 20-20 साल की कैद

Wed, 26 Aug 2026 01:11 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Wed, 26 Aug 2026 01:11 AM IST
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Three people, including a woman, sentenced to 20 years in prison each in a case involving the abduction and rape of a teenage girl.
मुरादाबाद। किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट द्वितीय विशेष न्यायाधीश छाया शर्मा की अदालत ने मंगलवार को महिला समेत तीन मुलजिमों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
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मैनाठेर क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने 27 सितंबर 2022 को मैनाठेर थाने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि अनस उसकी बेटी को अगवा कर ले गया था। पुलिस ने जांच की तो सामने आया है कि इस अपराध में शाकिर और रोबिना ने अनस का साथ दिया है। पुलिस ने पीड़िता को तलाश करने के बाद उसका मेडिकल कराया और कोर्ट में बयान दर्ज कराए। मेडिकल रिपोर्ट और बयानों के आधार पर केस में दुष्कर्म की धारा बढ़ाई। इस मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट द्वितीय विशेष न्यायाधीश छाया शर्मा की अदालत में चली। मंगलवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्य आरोपी अनस और उसका साथ देने वाले मुलजिम शाकिर और रोबिना को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की सजा और 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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