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Moradabad News: केजीके कॉलेज के शिक्षक को पीटने में पिता- पुत्र समेत तीन को सजा
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मुरादाबाद। विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी) सुरेंद्र कुमार की अदालत ने केजीके कॉलेज के शिक्षक श्रीपाल सिंह को पीटने के मामले में मुलजिम पिता-पुत्र समेत तीन को दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही 14-14 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
मझोला के प्रेमनगर गली नंबर चार निवासी श्रीपाल सिंह ने मझोला थाने में 29 अप्रैल 2011 को सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें बताया कि वह केजीके कॉलेज में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हैं। श्रीपाल सिंह ने बताया कि पड़ोसी हरपाल सिंह उनसे व अन्य लोगों से 17.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी। रुपये वापस मांगने पर हरपाल सिंह और उसके बेटे रविंद्र उर्फ रवि ने पीड़ित को धमकी दी थी और मारपीट की थी। इस मामले में रिपोर्ट भी दर्ज की थी। आरोप है कि 21 अप्रैल 2011 को आरोपी हरपाल जमानत करने के बाद अपने घर लौट रह था जबकि पीड़ित भी अपने मुकदमे की पैरवी करने कोर्ट गए थे। कचहरी के मोड़ पर हरपाल सिंह, उसके बेटे रविंद्र और कटघर के महबुलल्ला गंज निवासी भीमसेन ने श्रीपाल सिंह को घेर लिया और मारपीट कर जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया था। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी) सुरेंद्र कुमार की अदालत में चल रही थी। बृहस्पतिवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद हरपाल सिंह, रविंद्र उर्फ रवि और भीमसेन को दोषी करार देते हुए तीन तीन साल की कैद और 14-14 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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मझोला के प्रेमनगर गली नंबर चार निवासी श्रीपाल सिंह ने मझोला थाने में 29 अप्रैल 2011 को सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें बताया कि वह केजीके कॉलेज में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हैं। श्रीपाल सिंह ने बताया कि पड़ोसी हरपाल सिंह उनसे व अन्य लोगों से 17.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी। रुपये वापस मांगने पर हरपाल सिंह और उसके बेटे रविंद्र उर्फ रवि ने पीड़ित को धमकी दी थी और मारपीट की थी। इस मामले में रिपोर्ट भी दर्ज की थी। आरोप है कि 21 अप्रैल 2011 को आरोपी हरपाल जमानत करने के बाद अपने घर लौट रह था जबकि पीड़ित भी अपने मुकदमे की पैरवी करने कोर्ट गए थे। कचहरी के मोड़ पर हरपाल सिंह, उसके बेटे रविंद्र और कटघर के महबुलल्ला गंज निवासी भीमसेन ने श्रीपाल सिंह को घेर लिया और मारपीट कर जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया था। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी) सुरेंद्र कुमार की अदालत में चल रही थी। बृहस्पतिवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद हरपाल सिंह, रविंद्र उर्फ रवि और भीमसेन को दोषी करार देते हुए तीन तीन साल की कैद और 14-14 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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