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यूपी: आले हसन और अजहर खां पर तीन और मुकदमे दर्ज

Sat, 27 Jul 2019 02:05 AM IST
Abhishek Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रामपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रामपुर Published by: Abhishek Singh Updated Sat, 27 Jul 2019 02:05 AM IST
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Three case registered against over ale hasan and Azhar Khan
एफआईआर - फोटो : Social Media (File Photo)

पूर्व सीओ आले हसन और पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर खां की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इन दोनों के साथ  20-25 लोगों पर शुक्रवार को गंज थाने में तीन लोगों के मकान पर बुलडोजर चलवाकर लूटपाट करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।  

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गंज थाना क्षेत्र के घेर मिया खां निवासी शफीक बानो का आरोप है कि 2012 में उसने डूंगरपुर में 283 वर्ग मीटर में जमीन खरीदने के बाद वहां पर मकान बनाकर रह रही थीं। तीन फरवरी 2016 को करीब आठ बजे पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर खां, पूर्व सीओ सिटी आले हसन खां के अलावा रानू खां, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ओमेंद्र चौहान, सपा नेता फिरोज खां, जिबरान खां और ठेकेदार बरकत अली घर में घुस गए।
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गाली-गलौज करके घर से भगा दिया। उसके बाद घर में रखा सारा सामान तोड़ दिया। इसके बाद घर पर बुलडोजर चलवा दिया और नौ हजार नकदी लूट कर ले गए। दूसरा मुकदमा जेल रोड निवासी एहतेशाम की तहरीर पर दर्ज किया गया है। 
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इनका कहना है कि उन्होंने 2012 में डूंगरपुर में स्कूल खोलने के लिए 373 गज का एक प्लॉट लिया था। जहां पर वह मकान का निर्माण करा रहे थे। पूर्व सीओ आलेहसन, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर खां अन्य कई लोगों और पुलिस कर्मियों को साथ लेकर उसके प्लॉट पर पहुंच गए। उनको आजम विरोधी बताते हुए उनके मकान पर बुलडोजर चलवा दिया और 25 हजार रुपये, मोबाइल फोन लूटकर ले गए।

वहीं नानकार निवासी रुबी ने भी आरोप लगाया है कि उसने भी 110 गंज का प्लाट खरीदा था।  3 फरवरी 2016 को आरोपी लोग उसके घर में घुस गए थे जहां आजम विरोधी बताते हुए घर से भगा दिया।बाद में बुलडोजर चलवा दिया और 15 हजार की नकदी लूटकर ले गए। इन तीनों मामलो में तहरीर के अधार पर गंज पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।


सांसद आजम खां को जुर्माना अदा करने को नोटिस देगा लोनिवि

जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को लेकर एसडीएम कोर्ट से फैसला आने के बाद अब लोक निर्माण विभाग जुर्माने की धनराशि के भुगतान को लेकर यूनिवर्सिटी के चांसलर को नोटिस जारी करेगा। हालांकि, इस मामले में अन्य बिंदुओं को लेकर भी विधिक राय ली जाएगी। कोर्ट ने पंद्रह दिनों के भीतर यूनिवर्सिटी का गेट हटाने और 3.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

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