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Moradabad News: प्रधान पद की पुनर्मतगणना आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट ने फैसला किया सुरक्षित
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मुरादाबाद। ग्राम पंचायत लालपुर गंगवारी में ग्राम प्रधान पद को चुनौती देने वाली पंचायत चुनाव याचिका में पारित किए गए पुनर्मतगणना आदेश के विरुद्ध इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित करते हुए तब तक पुनर्मतगणना पर रोक लगा दी है।
विकास खंड कुंदरकी की ग्राम पंचायत लालपुर गंगवारी में वर्ष 2021 में रुकमे आलम ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए थे। दूसरे स्थान पर रहे जावेद ने रुकमे आलम के निर्वाचन को चुनौती देते हुए उप जिलाधिकारी बिलारी के न्यायालय में चुनाव याचिका दायर की थी। जिसमें सुनवाई करते हुए एसडीएम बिलारी ने वाद बिंदु निर्धारित किए थे, लेकिन उन वाद बिंदुओं को निस्तारित किए बिना ही 20 जून 2023 को पुनर्मतगणना करने के लिए मतपत्र एवं निर्वाचन से संबंधित अभिलेख तीन जुलाई 2023 को अपने न्यायालय में तलब किए थे।
पुनर्मतगणना के आदेश को विधि विरुद्ध बताते हुए रुकमे आलम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। जिस पर 30 जून 2023 को सुनवाई उपरांत ग्रीष्मकालीन अवकाश की एकल पीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए पुनः मतगणना के आदेश पर रोक लगा दी थी। रुकमे आलम के अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन ने बताया कि 6 जुलाई 2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित करते हुए निर्णय आने तक एसडीएम द्वारा 20 जून 2023 को पारित पुनर्मतगणना के आदेश को स्थगित कर दिया है।
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विकास खंड कुंदरकी की ग्राम पंचायत लालपुर गंगवारी में वर्ष 2021 में रुकमे आलम ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए थे। दूसरे स्थान पर रहे जावेद ने रुकमे आलम के निर्वाचन को चुनौती देते हुए उप जिलाधिकारी बिलारी के न्यायालय में चुनाव याचिका दायर की थी। जिसमें सुनवाई करते हुए एसडीएम बिलारी ने वाद बिंदु निर्धारित किए थे, लेकिन उन वाद बिंदुओं को निस्तारित किए बिना ही 20 जून 2023 को पुनर्मतगणना करने के लिए मतपत्र एवं निर्वाचन से संबंधित अभिलेख तीन जुलाई 2023 को अपने न्यायालय में तलब किए थे।
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पुनर्मतगणना के आदेश को विधि विरुद्ध बताते हुए रुकमे आलम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। जिस पर 30 जून 2023 को सुनवाई उपरांत ग्रीष्मकालीन अवकाश की एकल पीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए पुनः मतगणना के आदेश पर रोक लगा दी थी। रुकमे आलम के अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन ने बताया कि 6 जुलाई 2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित करते हुए निर्णय आने तक एसडीएम द्वारा 20 जून 2023 को पारित पुनर्मतगणना के आदेश को स्थगित कर दिया है।
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