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Moradabad News: कोर्ट ने भाजपा नेताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का दिया आदेश
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ठाकुरद्वारा। नगर स्थित उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक शाखा ठाकुरद्वारा के प्रतिनिधि के चुनाव के दौरान ग्राम प्रधान के अपहरण और धमकी देने के आरोप में कोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा नेताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
थाना डिलारी के सहसपुरी के प्रधान राजवीर सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह 20 जनवरी 2025 को ब्लॉक परिसर में चल रहे ग्राम विकास बैंक के शाखा प्रतिनिधि के चुनाव में नामांकन पत्र भरने के लिए गए थे। आरोप है कि वहां पर गांव रामूवाला गनेश निवासी जितेंद्र सिंह ने नामांकन नहीं खरीदने दिया था।
उन्होंने इसकी शिकायत एसडीएम से फोन पर की थी। आरोप है कि बाद में कुछ लोग उन्हें जबरन एक फॉर्च्यूनर कार में डालकर उनका अपहरण कर ले गए। उन्हें एक अज्ञात स्थान पर ले जाकर उसकी कनपटी पर पिस्टल लगा कर भाजपा नेता हरपाल सिंह सैनी, सतपाल सिंह, अजय प्रताप सिंह, धर्मेंद्र कुमार पाल, ब्लॉक प्रमुख पति डॉ वीर सिंह सैनी ने धमकाया। उससे जबरन अपने पक्ष में बयान दिलाकर वीडियो बनाई थी।
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फिर उसे धमकी दी गई थी कि यदि उसने कोई कार्रवाई की तो उसे जान से मार देंगे। पुलिस ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके पुत्र ने इस बारे में 112 डायल पुलिस को सूचना दी। एसपी से शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ठाकुरद्वारा ने प्रधान की याचिका पर सुनवाई के बाद कोतवाली थाना ठाकुरद्वारा के प्रभारी निरीक्षक को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। संवाद
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थाना डिलारी के सहसपुरी के प्रधान राजवीर सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह 20 जनवरी 2025 को ब्लॉक परिसर में चल रहे ग्राम विकास बैंक के शाखा प्रतिनिधि के चुनाव में नामांकन पत्र भरने के लिए गए थे। आरोप है कि वहां पर गांव रामूवाला गनेश निवासी जितेंद्र सिंह ने नामांकन नहीं खरीदने दिया था।
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उन्होंने इसकी शिकायत एसडीएम से फोन पर की थी। आरोप है कि बाद में कुछ लोग उन्हें जबरन एक फॉर्च्यूनर कार में डालकर उनका अपहरण कर ले गए। उन्हें एक अज्ञात स्थान पर ले जाकर उसकी कनपटी पर पिस्टल लगा कर भाजपा नेता हरपाल सिंह सैनी, सतपाल सिंह, अजय प्रताप सिंह, धर्मेंद्र कुमार पाल, ब्लॉक प्रमुख पति डॉ वीर सिंह सैनी ने धमकाया। उससे जबरन अपने पक्ष में बयान दिलाकर वीडियो बनाई थी।
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फिर उसे धमकी दी गई थी कि यदि उसने कोई कार्रवाई की तो उसे जान से मार देंगे। पुलिस ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके पुत्र ने इस बारे में 112 डायल पुलिस को सूचना दी। एसपी से शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ठाकुरद्वारा ने प्रधान की याचिका पर सुनवाई के बाद कोतवाली थाना ठाकुरद्वारा के प्रभारी निरीक्षक को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। संवाद