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Moradabad News: ट्रक चालक की हत्या में दोषी को उम्रकैद की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 12 Mar 2025 02:19 AM IST
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The accused in the murder of a truck driver was sentenced to life imprisonment
मुरादाबाद। ट्रक चालक हरज्ञान उर्फ ज्ञानी सिंह जाटव की हत्या के मामले में अदालत ने मुलजिम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 24 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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संभल के मंडी किशन दास सराय निवासी ट्रक मालिक मो. अशफाक हुसैन ने बहजोई थाने में छह नवंबर 2004 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने बताया कि मंडी किशन दास सराय निवासी चालक हरज्ञान उर्फ ज्ञानी सिंह जाटव के साथ वह ट्रक लेकर पांच नवंबर 2004 को बहजोई मंडी समिति में माल लोड करने गए थे।
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देर शाम तक ट्रक लोड नहीं होने पर वह अपने घर आ गए। अगले दिन सुबह मंडी समिति में ट्रक के पास ही चालक हरज्ञान की लाश पड़ी थी।
आरोप है कि घटना वाली रात हरज्ञान का बहजोई थाना क्षेत्र के फत्तेपुर शरीफ नगर निवासी ट्रक चालक रामकुंवर उर्फ रामकुमार से विवाद हुआ था। इसका बदला लेने के लिए रामकुंवर ने सोते समय हरज्ञान पर लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी थी। इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट कोर्ट संदीप गुप्ता की अदालत में की गई।
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अदालत ने रामकुंवर उर्फ रामकुमार को घटना का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 24 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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